किसी प्राधिकरण की अनुपस्थिति में अधिकारी द्वारा शुरू की गई कार्यवाही को रद्द करना होगा- सुप्रीम कोर्ट
सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया है कि आदेश के अनुसार कोई कार्रवाई करने के लिए अधिकारी के पास किसी भी अधिकार और शक्ति के अभाव में, ऐसे अधिकारी द्वारा शुरू की गई कार्यवाही पूरी तरह से अनधिकृत होगी और उसे रद्द करना होगा। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की खंडपीठ ने कहा कि … Read more