SC ने बलात्कार मामले में व्यक्ति को बरी करते हुए कहा कि क्योंकि पीड़िता की माध्यमिक यौन विशेषताएं अच्छी तरह से विकसित थीं और सहमति से यौन संबंध बनाए
बलात्कार के एक अपील में दोषसिद्धि से उत्पन्न मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सबूतों के आधार पर माना है कि पीड़िता नाबालिग नहीं है क्योंकि पीड़िता की माध्यमिक यौन विशेषताएं अच्छी तरह से विकसित थीं। अदालत ने पीड़िता के आचरण के आधार पर यह भी माना है कि यदि सेक्स हुआ था तो वह सहमति … Read more