आईपीसी की धारा 294 का उद्देश्य केवल अश्लील या अभद्र कृत्य करना पर्याप्त नहीं, बल्कि ‘दूसरों को परेशानी’ स्थापित करना आवश्यक है: इलाहाबाद HC
इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ ने कहा कि भारतीय दंड संहिता धारा 294 के अनुसार, केवल अश्लील या अभद्र कृत्य करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह साबित करने के लिए एक और सबूत होना चाहिए कि यह दूसरों को परेशान करने के लिए था। अदालत ने कहा कि “अश्लीलता या अभद्रता” का मुद्दा तब तक … Read more