केवल अपमानजनक भाषा का प्रयोग या असभ्य या असभ्य होना आईपीसी की धारा 504 के तहत अपराध नहीं माना जायेगा : इलाहाबाद उच्च न्यायालय
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना कि केवल अभद्र भाषा का प्रयोग या प्रतिद्वंद्वी के प्रति असभ्य व्यवहार करने पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 504 नहीं लगेगी। कोर्ट ने आईपीसी की धारा 379, 504 और 506 के तहत एक मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट के समन आदेश के खिलाफ दायर एक आवेदन में यह व्यवस्था … Read more