‘औषधि अधिकारी’ ‘ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट’ की धारा 26ए के तहत अधिसूचना के बिना किसी लाइसेंस प्राप्त औषधीय तैयारी को ‘निषिद्ध वस्तु’ के रूप में नहीं मान सकते – SUPREME COURT
सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि अधिकारी औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम की धारा 26ए के तहत अधिसूचना के बिना किसी लाइसेंस प्राप्त औषधीय तैयारी को ‘निषिद्ध वस्तु’ के रूप में नहीं मान सकते हैं। न्यायालय ने इलायची के सुगंधित टिंचर की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय और प्रतिवादी अधिकारियों द्वारा पारित … Read more