सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के मामले में दोषसिद्धि को किया रद्द, “आंशिक रूप से विश्वसनीय और अविश्वसनीय” गवाही के लिए पुष्टि आवश्यक
सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के एक मामले में दोषसिद्धि को रद्द करते हुए कहा कि किसी गवाह की गवाही, जो “आंशिक रूप से विश्वसनीय और आंशिक रूप से अविश्वसनीय” हो, उसे प्रमाणित किए बिना दोषसिद्धि बनाए नहीं रखी जा सकती। न्यायालय ने उन अपीलकर्ताओं को बरी कर दिया जिन्हें आईपीसी की धारा 147, 148, … Read more