बिना तलाक दूसरी शादी करने वाली महिला 498-ए में ‘पति’ पर केस नहीं कर सकती: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट

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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि बिना वैध तलाक के दूसरी शादी करने वाली महिला, कथित दूसरे पति के खिलाफ धारा 498-ए IPC के तहत दहेज उत्पीड़न का मामला नहीं चला सकती। कोर्ट ने फिरोजपुर मजिस्ट्रेट द्वारा जारी समन आदेश रद्द किए। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने दहेज उत्पीड़न से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए … Read more

बिना ठोस कारण पति को छोड़ने पर पत्नी अलगाव अवधि का मेंटिनेंस नहीं मांग सकती: केरल हाई कोर्ट

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केरल हाई कोर्ट ने तलाक मामले में अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि पत्नी ने बिना किसी बड़ी वजह के पति को छोड़ा है, तो तलाक से पहले अलग रहने की अवधि का मेंटिनेंस पाने की वह हकदार नहीं है। डिवीजन बेंच ने फैमिली कोर्ट के आदेश में आंशिक हस्तक्षेप किया। केरल हाई कोर्ट … Read more

शादी से पहले लिव-इन छिपाना धोखाधड़ी: झारखंड हाईकोर्ट ने विवाह रद्द किया, गुजारा भत्ता 30 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये

JHC

झारखंड हाईकोर्ट ने अहम फैसला देते हुए कहा कि शादी से पहले लिव-इन रिलेशनशिप की जानकारी छिपाना धोखाधड़ी है। कोर्ट ने विवाह को शून्य घोषित करते हुए पत्नी के स्थायी गुजारा भत्ते को 30 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया। झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण वैवाहिक विवाद में फैसला सुनाते हुए कहा है … Read more

पत्नी को पति की आय का 25% तक भरण-पोषण का अधिकार: गुजारा भत्ता बढ़ाने के आदेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की मुहर

Allahabad high court

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी को पति की आय का 25% तक भरण-पोषण मिल सकता है। कोर्ट ने ₹500 से ₹3000 प्रतिमाह गुजारा भत्ता बढ़ाने के आदेश को सही ठहराया। प्रयागराज | कानूनी संवाददाता पत्नी को पति की आय का 25% तक भरण-पोषण का अधिकार: गुजारा भत्ता बढ़ाने के आदेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की … Read more

दिल्ली हाई कोर्ट: गांव का तलाकनामा मान्य नहीं, हिंदू विवाह खत्म करने का तरीका केवल कोर्ट से तलाक

दिल्ली हाईकोर्ट

📌दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि हिंदू विवाह केवल गांव या गवाहों के सामने लिखे गए तलाकनामा से समाप्त नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने CISF कॉन्स्टेबल की याचिका खारिज करते हुए दोहराया कि विवाह तोड़ने का वैध तरीका केवल अदालत से तलाक लेना है। 👉 दिल्ली हाई कोर्ट: गांव का तलाकनामा मान्य नहीं, हिंदू … Read more