अविवाहित बेटी या विधवा बेटी को ही अनुकंपा नियुक्ति हेतु पात्र माना जायेगा-सर्वोच्च अदालत
शीर्ष न्यायालय ने सोमवार को व्यवस्था दी कि कर्नाटक के एक कानून के तहत किसी सरकारी सेवक की मृत्यु के समय उस पर आश्रित रही और उसके साथ रहने वाली ‘अविवाहित बेटी’ और ‘विधवा बेटी’ को ही उसकी मृत्यु के बाद अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए पात्र और आश्रित कहा जा सकता है. सर्वोच्च … Read more