Supreme Court gives relief to Karti Chidambaram, orders return of ₹1 crore deposited for foreign travel
🧾विधि संवाददाता
कांग्रेस सांसद कार्ति पी. चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें विदेश यात्रा के लिए 2022 में शर्त के तौर पर जमा कराए गए ₹1 करोड़ की राशि ब्याज सहित वापस करने का आदेश दिया है।
यह राशि कार्ति चिदंबरम ने मनी लॉन्ड्रिंग मामलों से संबंधित मामलों की जांच के दौरान जमानत शर्तों Condition of Bail के तहत जमा कराई थी। जांच INX मीडिया और एयरसेल-मैक्सिस मामलों से जुड़ी थी, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directrate) और CBI जांच कर रही है।
⚖️ कोर्ट ने क्या कहा?
न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशीय पीठ जिसमें न्यायमूर्ति उज्जल भूइयां और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह शामिल थे, ने चिदंबरम की याचिका पर सुनवाई करते हुए पाया कि:
“याचिकाकर्ता ने यात्रा के सभी निर्देशों का पालन किया है—निर्धारित समय पर लौटे, पासपोर्ट सरेंडर किया। अतः ₹1 करोड़ की राशि और उस पर अर्जित ब्याज **एक सप्ताह के भीतर वापस की जाए।”
📌 मामला क्या था?
- मई 2022 में कार्ति चिदंबरम ने विदेश यात्रा की अनुमति सुप्रीम कोर्ट से मांगी थी।
- कोर्ट ने अनुमति दी, लेकिन ₹1 करोड़ जमा कराने और वापसी पर पासपोर्ट सरेंडर Passport Surrender करने की शर्त रखी थी।
- चिदंबरम ने सभी शर्तों का पूरी तरह पालन किया और बाद में राशि की वापसी के लिए याचिका दायर की थी।
🧑⚖️ न्यायिक महत्व
इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि:
- जमानत या अंतरिम राहत के तहत वित्तीय शर्तें यदि पूरी कर ली जाएं, तो उन्हें दंडात्मक नहीं बनाया जाना चाहिए।
- जांच एजेंसियां और अदालतें यह सुनिश्चित करें कि कानूनी शर्तों का पालन होने पर सुरक्षा राशि या जमा धनराशि शीघ्र वापस की जाए।
- इससे ऐसे मामलों में न्यायिक संतुलन बना रहता है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा होती है।
📂 केस शीर्षक:
Karti P. Chidambaram vs. Directorate of Enforcement
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