सार्वजनिक जगह पर नमाज नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धार्मिक स्वतंत्रता की सीमा तय की

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक भूमि पर किसी एक समुदाय द्वारा धार्मिक गतिविधि की अनुमति नहीं दी जा सकती। धार्मिक स्वतंत्रता पूर्ण अधिकार नहीं है।


हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

Allahabad High Court ने सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ने को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए स्पष्ट किया है कि किसी भी सार्वजनिक भूमि का उपयोग किसी एक समुदाय द्वारा धार्मिक गतिविधियों के लिए नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक संपत्ति सभी नागरिकों की है और उसका एकतरफा इस्तेमाल कानून के अनुरूप नहीं है।


मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला उत्तर प्रदेश के संभल जिले के इकौना क्षेत्र से जुड़ा है, जहां आबादी की जमीन पर नमाज पढ़ने की अनुमति को लेकर याचिका दायर की गई थी। इस याचिका पर न्यायमूर्ति Garima Prasad और न्यायमूर्ति Saral Srivastava की खंडपीठ ने सुनवाई की और याचिका को खारिज कर दिया।


धार्मिक स्वतंत्रता पर स्पष्ट रुख

अदालत ने कहा कि Article 25 of the Constitution of India के तहत मिलने वाला धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पूर्ण (absolute) नहीं है। यह अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, शांति और अन्य नागरिकों के अधिकारों के अधीन होता है।


सार्वजनिक व्यवस्था सर्वोपरि

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कोई भी व्यक्ति या समूह अपने धार्मिक अधिकारों का उपयोग इस तरह नहीं कर सकता जिससे दूसरों के आवागमन, शांति या सार्वजनिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। अदालत ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर बड़े स्तर की धार्मिक गतिविधियां स्वाभाविक रूप से सार्वजनिक व्यवस्था के दायरे में आती हैं और इन्हें नियंत्रित किया जा सकता है।

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निजी बनाम सार्वजनिक उपयोग

फैसले में कोर्ट ने अपने एक पूर्व निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि निजी परिसरों में सीमित और व्यक्तिगत धार्मिक गतिविधियों को संरक्षण दिया जा सकता है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि निजी स्थानों पर बड़े पैमाने पर नियमित सामूहिक धार्मिक आयोजन बिना किसी नियंत्रण के किए जा सकते हैं।


नई व्यवस्था बनाम परंपरा

अदालत ने यह भी पाया कि याचिकाकर्ता किसी स्थापित परंपरा की रक्षा नहीं कर रहा था, बल्कि एक नई व्यवस्था शुरू करना चाहता था। रिकॉर्ड के अनुसार, संबंधित स्थान पर पहले केवल ईद जैसे विशेष अवसरों पर ही नमाज अदा की जाती थी।


नियमित और बड़े स्तर पर आयोजन पर आपत्ति

कोर्ट ने कहा कि अब नियमित और बड़े स्तर पर नमाज आयोजित करने की मांग की जा रही थी, जिसमें गांव के बाहर के लोग भी शामिल होते। इससे गतिविधि का दायरा निजी से निकलकर सार्वजनिक हो जाता है, जिससे नियमन आवश्यक हो जाता है।


निजी भूमि पर भी सीमाएं लागू

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि संबंधित भूमि को निजी मान भी लिया जाए, तब भी बड़े पैमाने पर आयोजित धार्मिक गतिविधियों को बिना नियंत्रण के अनुमति नहीं दी जा सकती। जैसे ही ऐसी गतिविधियां व्यापक प्रभाव डालती हैं, वे सार्वजनिक व्यवस्था के अधीन आ जाती हैं।


निष्कर्ष

इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला धार्मिक स्वतंत्रता और सार्वजनिक व्यवस्था के बीच संतुलन को स्पष्ट करता है। कोर्ट ने साफ किया कि संविधान सभी को धार्मिक स्वतंत्रता देता है, लेकिन यह अधिकार दूसरों के अधिकारों और सामाजिक व्यवस्था के साथ संतुलन में ही लागू होता है।

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