बलात्कार के आरोपी उप न्यायधीश को हाई कोर्ट ने रु. एक लाख के निजी मुचलके पर दी जमानत, जाने विस्तार से-

उप-न्यायाधीश, राजेश कुमार अबरोल को अक्टूबर 2021 में जम्मू में एक फास्ट ट्रैक अदालत ने एक महिला से बलात्कार और धोखाधड़ी के लिए दोषी ठहराया था, जिसने उनसे कानूनी मदद मांगी थी। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने रणबीर दंड संहिता (RPC) की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 376 (बलात्कार) के तहत अपराध करने के लिए दोषी ठहराया था।

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय Jammu Kashmir & Ladakh High Court ने अपीलकर्ता राजेश कुमार अबरोल (उप-न्यायाधीश) को जमानत दे दी है, जिन्हें जम्मू में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने रणबीर दंड संहिता (Randhir Penal Code) की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 376 (बलात्कार) के तहत अपराध करने के लिए दोषी ठहराया था।

न्यायमूर्ति मोहन लाल की एकल न्यायाधीश खंडपीठ ने अपीलकर्ता को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और समान राशि के दो जमानतदारों पर जमानत दे दी।

कोर्ट ने कहा, “आदेश दिया जाता है कि अपीलकर्ता/दोषी अर्थात् राजेश कुमार अबरोल के विरुद्ध राज्य बनाम राजेश अबरोल में दिनांक 21 अक्टूबर, 2021 के निर्णय द्वारा निचली अदालत द्वारा पारित मूल सजा अपील के अंतिम निपटान तक निलंबित रहेगी।”

इसने आगे आदेश दिया कि अपीलकर्ता अपने नियंत्रण से बाहर के कारणों को छोड़कर और जब तक न्यायालय द्वारा छूट न दी जाए, सुनवाई की प्रत्येक तारीख को अदालत के सामने पेश होगा।

हाईकोर्ट अक्टूबर 2021 के फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें अबरोल को बलात्कार (धारा 420 आरपीसी) और धोखाधड़ी (धारा 376 आरपीसी) के लिए दस साल की जेल की सजा सुनाई गई थी।

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जम्मू में फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी खलील चौधरी ने अबरोल पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था।

इसके अलावा, राजेश कुमार अबरोल (उप-न्यायाधीश) को धोखाधड़ी के अपराध में सात साल के कारावास के साथ-साथ 20,000 रुपये के जुर्माने की भी सजा सुनाई गई थी।

अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार, रामबन जिले की रहने वाली पीड़ित महिला अबरोल से उस समय मिली थी जब वह एक केस लड़ रही थी।

क्या था मामला-

न्यायिक अधिकारी होने के नाते, राजेश कुमार अबरोल (उप-न्यायाधीश) ने कानूनी मदद का वादा किया और उससे घरेलू समर्थन मांगा। नाबालिग लड़की को सहारा देने के बाद, महिला ने अबरोल के घर में काम करना शुरू कर दिया, जिसने अपनी बेटी को बेहतर शिक्षा का वादा भी किया। आरोपी ने उसे 5,000 रुपये प्रति माह वेतन देने का वादा किया था। अपीलकर्ता ने अपने पति के साथ पीड़िता के विवाह को तलाक विलेख प्राप्त करके भंग कर दिया जिसे नोटरीकृत Notarized किया गया था। बाद में, जब राजेश कुमार अबरोल को पता चला कि वह उसका घर छोड़ने की योजना बना रही है, तो उसने उससे वापस रहने का अनुरोध किया और उसने उसे सिंदूर लगाया और उसे आश्वासन दिया कि वह अब उसकी पत्नी होगी। उसने उसे यह भी बताया कि वह अपनी पत्नी के साथ अलग हो गया था और पिछले सात वर्षों से अकेला रह रहा था। इन हरकतों से आरोपी ने पीड़िता की उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की सहमति हासिल कर ली। वह उसके दबाव के आगे झुक गई, लेकिन इस बारे में किसी को नहीं बताया।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार, अबरोल के साथ शादी के एक साल बाद महिला को पता चला कि उसने उसे धोखा दिया है क्योंकि वह पहले से ही दूसरी महिला से शादी कर चुका है जो उसकी पहली पत्नी से तलाक के बाद उसकी दूसरी पत्नी थी।

अपील पर, अबरोल के वकील ने तर्क दिया कि सजा और जमानत की सजा को निलंबित करने की प्रार्थना पर उदारतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए जब तक कि कोई वैधानिक प्रतिबंध न हो।

अडिशनल अधिवक्ता जनरल ने, हालांकि, यह कहते हुए याचिका का विरोध किया कि अपीलकर्ता ने शादी के बहाने उत्तरजीवी के जीवन को बर्बाद कर दिया और इसलिए, किसी भी तरह की नरमी के लायक नहीं है।

उच्च न्यायालय ने प्रतिद्वंद्वी तर्कों की जांच के बाद कहा कि सजा को निलंबित करने और अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा करने में कोई वैधानिक प्रतिबंध/निषेध नहीं है।

कोर्ट ने कहा इसलिए, इसने सजा को निलंबित कर दिया और राजेश कुमार अबरोल (उप-न्यायाधीश) को जमानत दे दी। मामले की फिर से सुनवाई 27 जुलाई को होगी।

केस टाइटल – राजेश कुमार अबरोल बनाम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर
केस नंबर – सीआरएल ए (एस) 16/2021
कोरम – न्यायमूर्ति मोहन लाल