मद्रास उच्च न्यायालय ने वक्फ संपत्ति बेदखली पर तमिलनाडु राज्य का 2010 का संशोधन को असंवैधानिक घोषित किया
मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन अधिनियम 33, 2010 को वक्फ अधिनियम, 1995 के अंतर्गत अमान्य घोषित किया है और इसलिए यह संविधान के विरुद्ध है। संशोधन ने तमिलनाडु वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) को संपदा अधिकारी के रूप में कार्य करने का अधिकार दिया, जिससे वे … Read more