18 साल तक याचिका नहीं डाली तो लीगल माना जाएगा नाबालिग विवाह – उच्च न्यायालय
अदालत के अनुसार इसमें दोनों पक्षों को हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 (2) (iv) के अनुसार उनकी शादी को रद्द करना चाहिए था. चंडीगढ़.: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय Punjab & Haryana High Court ने कहा है कि 18 साल की उम्र से पहले विवाहित लड़की तलाक की डिक्री के जरिए अलग होने की … Read more