SC ने प्रोफेसर निर्मल कांति चक्रवर्ती पर की गई कठोर टिप्पणी हटाई—‘बिना दोष साबित किए कलंक लगाना अनुचित’

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने अपने 12 सितंबर 2025 के फैसले से प्रोफेसर निर्मल कांति चक्रवर्ती पर की गई एक आपत्तिजनक टिप्पणी हटा दी। कोर्ट ने कहा कि बिना दोष सिद्ध किए किसी पर कलंक लगाने वाली टिप्पणी देना “दंड जैसा प्रभाव” पैदा करता है और प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है। SC ने प्रोफेसर निर्मल कांति चक्रवर्ती … Read more