15 साल पुराने CBI केस में कारोबारी बरी, अदालत ने कहा – थिनर-रिड्यूसर आवश्यक वस्तु नहीं
RTI का जवाब – केस का टर्निंग पॉइंट दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने CBI के 15 साल पुराने मामले में कारोबारी मनीष कुमार अग्रवाल और उनकी फर्म को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि थिनर और रिड्यूसर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत नहीं आते, इसलिए EC Act के तहत मामला बनता ही नहीं। … Read more