सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: ‘मौत देर से हो तो भी डाइंग डिक्लेरेशन वैध’

supreme court of india

“मरने में देरी से दायर बयान भी वैध”: सुप्रीम कोर्ट ने कहा—डाइंग डिक्लेरेशन समय-गैप से कमजोर नहीं होता, धारा 319 CrPC के तहत अतिरिक्त आरोपियों को तलब करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला देते हुए स्पष्ट किया कि डाइंग डिक्लेरेशन केवल इसलिए अविश्वसनीय नहीं हो जाता क्योंकि मौत बाद में हुई। यदि बयान … Read more