कोई भी पक्ष पुनर्विवाह कर सकता है यदि तलाक के एकपक्षीय आदेश के खिलाफ सीमा अवधि के भीतर कोई अपील दायर नहीं की जाती है: दिल्ली उच्च न्यायालय
दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना है कि तलाक की एकपक्षीय डिक्री के मामले में भी विवाह के किसी भी पक्ष के लिए फिर से शादी करना वैध होगा यदि सीमा की अवधि के भीतर इस तरह के डिक्री के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की जाती है। न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विकास महाजन ने … Read more