सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत निर्देश मजिस्ट्रेट के आवेदन के बाद ही जारी किया जाना चाहिए: दिल्ली उच्च न्यायालय
दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में फैसला सुनाया है कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 156(3) के तहत जांच के निर्देश मजिस्ट्रेट द्वारा यांत्रिक रूप से नहीं दिए जा सकते हैं। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसा निर्देश तभी जारी किया जा सकता है जब मजिस्ट्रेट मामले पर अपना दिमाग … Read more