सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन-आइडिया की याचिका पर सुनवाई 6 अक्टूबर तक टाल दी। कंपनी ने DoT द्वारा 2016-17 तक की अतिरिक्त एजीआर बकाया मांग को मनमाना बताते हुए राहत मांगी है।
सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन-आइडिया की एजीआर बकाया मामले की सुनवाई 6 अक्टूबर तक टाली
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को वोडाफोन-आइडिया की उस याचिका पर सुनवाई 6 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी, जिसमें कंपनी ने दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा वित्त वर्ष 2016-17 तक की अतिरिक्त एजीआर (Adjusted Gross Revenue) मांग से राहत मांगी है।
सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध
मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ (नोट: आपके इनपुट में CJI का नाम “BR Gavai” लिखा है, कृपया पुष्टि करें) जिसमें न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजरिया भी शामिल थे, ने यह आदेश दिया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र की ओर से पेश होकर सुनवाई 6 अक्टूबर को करने का अनुरोध किया, जिसे अदालत ने स्वीकार किया।
वोडाफोन की दलील
कंपनी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 2019 के फैसले के बाद एजीआर बकाया का निपटारा हो चुका था, बावजूद इसके DoT ने अतिरिक्त मांग उठाई है, जो अनुचित और मनमाना है। याचिका में यह भी कहा गया कि डिडक्शन वेरिफिकेशन गाइडलाइंस (3 फरवरी 2020) के आधार पर एजीआर बकाया का व्यापक पुनर्मूल्यांकन होना चाहिए।
वोडाफोन-आइडिया का आरोप है कि गणना में त्रुटियों और डुप्लीकेशन की वजह से एक ही राशि कई बार जोड़ दी गई है।
एजीआर विवाद की पृष्ठभूमि
- अक्टूबर 2019: सुप्रीम कोर्ट ने दूरसंचार कंपनियों को एजीआर बकाया चुकाने का आदेश दिया।
- सितंबर 2020: अदालत ने कंपनियों को बकाया चुकाने के लिए 10 साल का समय दिया, जिसमें हर साल 10% भुगतान अनिवार्य किया गया।
- मार्च 2021: पहली किस्त जमा करने की अंतिम तिथि तय हुई।
- जुलाई 2021: सुप्रीम कोर्ट ने भारती एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया सहित टेलीकॉम कंपनियों की गणना त्रुटियों को ठीक करने की याचिका खारिज कर दी।
मौजूदा स्थिति
वोडाफोन-आइडिया की याचिका का कहना है कि DoT अतिरिक्त मांगें उठाने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन कंपनी को गलत गणना सुधारने की अनुमति नहीं दी जा रही, जो असमानता है। अब इस पर अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी।
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