‘वकील का कार्यालय कोर्ट से कम सम्मानित नहीं’, हाई कोर्ट ने यौन दुष्कर्म के आरोपी वकील कि जमानत याचिका किया खारिज-

इलाहाबाद उच्च न्यायालय Allahabad High Court ने सुनवाई को एक वकील को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिस पर उसके तहत विधि की छात्रा का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया गया था ।

न्यायमूर्ति समित गोपाल ने कहा, “दोनों पक्षों को सुनने और तथ्यों का अवलोकन करने के बाद यह साबित होता है कि याचिकाकर्ता प्राथमिकी FIR में नामजद है और सीआरपीसी CrPC की धारा 161 और 164 के तहत पीड़िता के बयानों में भी उसका नाम शामिल है ।”

अदालत ने कहा, “ये आरोप यौन शोषण और मारपीट के हैं जो काफी लंबे समय तक जारी रहे ।पीड़िता ने याचिकाकर्ता के खिलाफ अपने बयान में आपबीती बताई है । ऐसा कोई कारण नजर नहीं आता, जिससे लगे कि याचिकाकर्ता को झूठा फंसाया जा रहा है।” इस तरह से, अदालत ने उच्च न्यायालय High Court के वकील राजकरण पटेल की जमानत अर्जी खारिज कर दी ।

न्यायाधीश ने कहा “आरोप कानून का अभ्यास करने वाले व्यक्ति के खिलाफ हैं और एक महान पेशे में शामिल वर्दी में एक व्यक्ति है। एक वकील का कार्यालय कोर्ट से कम सम्मानित नहीं है।”

अभियोक्ता के पिता द्वारा आवेदक, अधिवक्ता राजकरण पटेल और एक अन्य व्यक्ति सिपाही लाल शुक्ला के खिलाफ एक घटना के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जहां अभियोक्ता को कथित रूप से बहकाया गया था।

22 वर्षीया विधि छात्रा द्वारा दर्ज प्राथमिकी केस क्राइम न. 198 of 2021, अंडर सेक्शंस 366, 376, 354-A, 328, 323, 504, 506 इंडियन पीनल कोड I.P.C. पुलिस स्टेशन सिविल लाइन्स, डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज के अनुसार, पीड़िता आवेदक के साथ उच्च न्यायालय इलाहाबाद में जूनियरशिप कर रही थी।

ALSO READ -  हाई कोर्ट ने फर्जी अधिवक्ता की फोटो समाचार पत्र में प्रकाशित कर तत्काल गिरफ्तार करने का दिया निर्देश-

आवेदक ने इस आधार पर जमानत मांगी कि उसे झूठा फंसाया गया था, अभियोक्ता के बयान में विसंगतियां थीं और चिकित्सा साक्ष्य की कमी थी। आगे यह दावा किया गया कि अभियोक्ता अपने संस्करण को बदलती और सुधारती रही।

शासकीय अधिवक्ता ने यह कहते हुए जमानत याचिका का विरोध किया कि यह मामला एक ऐसा है जहाँ एक वकील ने एक कानून की छात्रा को कानूनी प्रशिक्षण देने के बहाने उसका शोषण किया।

राज्य अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया गया था कि एक वकील होने के नाते, जमानत पर रिहा होने पर आवेदक द्वारा सबूतों के साथ छेड़छाड़ की संभावना थी।

अदालत ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि अभियोक्ता द्वारा आवेदक को सौंपा गया नाम और भूमिका सुसंगत थी, और इस आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता है कि आवेदक जांच को प्रभावित कर सकता है या सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है।

कोर्ट ने आदेश दिया, “मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, मुझे यह जमानत के लिए उपयुक्त मामला नहीं लगता है, इसलिए जमानत की अर्जी खारिज की जाती है।”

केस टाइटल – राजकरण पटेल बनाम यूपी राज्य
केस नम्बर – CRIMINAL MISC. BAIL APPLICATION No. – 48511 of 2021