सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि: ट्रस्ट की संपत्ति को तब तक हस्तांतरित नहीं की जा सकता जब तक कि वह ट्रस्ट और/या उसके लाभार्थियों के फायदे के लिए न हो-

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सर्वोच्च कोर्ट ने कहा है कि ट्रस्ट की संपत्ति को तब तक हस्तांतरित नहीं किया जा सकता जब तक कि वह ट्रस्ट और/या उसके लाभार्थियों के फायदे के लिए न हो। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर, न्यायमूर्ति अभय एस ओक और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ ने खासगी (देवी अहिल्याबाई होल्कर चैरिटीज) ट्रस्ट के मामले में एक … Read more