गुजरात हाईकोर्ट: अदालती कार्यवाही के लाइव स्ट्रीम किए गए वीडियो को एक अवधि के बाद हटाना अनिवार्य
गुजरात हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने मंगलवार (5 फरवरी 2025) को यह निर्णय दिया कि अदालती कार्यवाही के लाइव स्ट्रीम किए गए वीडियो को एक निश्चित अवधि के बाद यूट्यूब से हटाना आवश्यक होगा। न्यायमूर्ति ए.एस. सुपेहिया और न्यायमूर्ति गीता गोपी की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि इस संबंध में निर्णय लेने का … Read more