सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: एक ही दिन नोटिस देने से जॉइंट कमेटी अनिवार्य नहीं, जब तक दोनों सदनों में मोशन एडमिट न हो
जजेज़ (इंक्वायरी) एक्ट, 1968 की व्याख्या पर ऐतिहासिक निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि एक ही दिन दोनों सदनों में नोटिस दिया गया हो लेकिन दोनों में एडमिट न हो, तो जॉइंट कमेटी अनिवार्य नहीं है। डिप्टी चेयरमैन को अनुच्छेद 91 के तहत पूर्ण अधिकार है। ✍️ कानूनी संवाददाता | नई दिल्ली 🔴 … Read more