सीआरपीसी धारा 203 के तहत “पर्याप्त आधार” का अर्थ है इस बात की संतुष्टि कि प्रथम दृष्टया मामला बन गया है: इलाहाबाद उच्च न्यायालय
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सीआरपीसी की धारा 203 के तहत “पर्याप्त आधार” है। इसका मतलब यह संतुष्टि है कि उचित डिग्री के क्रेडिट के हकदार गवाहों के साक्ष्य के आधार पर आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है। यह दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त आधार नहीं दर्शाता है। पुनरीक्षण उस आदेश के … Read more