शीर्ष अदालत ने कहा कि नौकर या केयरटेकर संपत्ति के नहीं हो सकते मालिक चाहे वो कितने भी समय से सेवा की हो-
उच्चतम न्यायलय ने एक अहम निर्णय में कहा कि नौकर या केयरटेकर किसी भी संपत्ति के मालिक नहीं हो सकते हैं चाहे उन्होंने कितने भी समय से सेवा की हो। मा. शीर्ष अदालत ने सत्र न्यायालय तथा कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसलों को निरस्त कर दिया, जिसमें संपत्ति पर नौकर के दावे को स्वीकार कर … Read more