राजस्थान HC का निर्णय-जिसमे ट्रायल कोर्ट्स के लिए आरोपी के antecedentes विवरण को जमानत आदेश में शामिल करना कहा गया है, अनिवार्य नहीं – Supreme court

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सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court ने हाल ही में दिए गए अपने निर्णय में कहा कि जुगल किशोर बनाम राजस्थान राज्य (2020) 4 आरएलडब्लू 3386 के मामले में दिए गए निर्णय को आपराधिक न्यायालयों के लिए अनिवार्य निर्देश के रूप में नहीं माना जा सकता।

न्यायालय ने राजस्थान न्यायिक सेवा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा दायर की गई आपराधिक अपील में यह निर्णय दिया, जिसमें उनके विरुद्ध जारी किए गए प्रतिकूल निर्देशों को रद्द करने की मांग की गई थी।

अपीलकर्ता ने आपराधिक अपील (डीबी) संख्या 516/2023 में दिनांक 28.11.2023 के आदेश के तहत पटना उच्च न्यायालय द्वारा उसकी जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद मुकदमे के लंबित रहने के दौरान जमानत की मांग करते हुए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। अपीलकर्ता को FIR No. 827/2022 में आरोपी नंबर 01 के रूप में दर्ज किया गया है, जो पुलिस स्टेशन फुलवारी शरीफ, पटना में भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 120, 120-बी, 121, 121ए, 153ए, 153बी और 34 के तहत दर्ज किया गया था।

न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की दो न्यायाधीशों वाली पीठ ने कहा, “किसी दिए गए मामले में, यदि आवश्यक हो, तो न्यायालय जमानत आवेदन पर निर्णय लेते समय पैराग्राफ 9 में दिए गए निर्देश के अनुसार चार्ट शामिल कर सकता है। हालांकि, यदि उच्च न्यायालय यह निर्देश देता है कि प्रत्येक जमानत आदेश में एक चार्ट को एक विशेष प्रारूप में शामिल किया जाना चाहिए, तो यह ट्रायल न्यायालयों को दिए गए विवेक में हस्तक्षेप होगा। इसलिए, हमारे विचार से, जुगल किशोर के मामले में निर्णय के पैराग्राफ 9 में जो कहा गया है, उसे हमारे आपराधिक न्यायालयों के लिए अनिवार्य निर्देश के रूप में नहीं माना जा सकता। अधिक से अधिक इसे एक सुझाव के रूप में लिया जा सकता है जिसे हर मामले में लागू करने की आवश्यकता नहीं है।

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पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि कोई भी संवैधानिक न्यायालय ट्रायल कोर्ट को जमानत आवेदनों पर किसी विशेष तरीके से आदेश लिखने का निर्देश नहीं दे सकता।

वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने अपीलकर्ता का प्रतिनिधित्व किया, जबकि एएजी संस्कृति पाठक ने प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व किया।

इस मामले में, अपीलकर्ता वर्ष 1993 में न्यायिक सेवा में शामिल हुआ और अपने खिलाफ आदेश में की गई टिप्पणियों को खारिज करने और उसके खिलाफ जारी किए गए प्रतिकूल निर्देशों को रद्द करने के सीमित उद्देश्यों के लिए अपील दायर की। अपीलकर्ता ने एक आरोपी द्वारा दायर जमानत आवेदन पर फैसला सुनाया, जिस पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 34 के साथ धारा 307 और शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 3, 5 और 25 के तहत दंडनीय अपराधों का आरोप लगाया गया था।

अपीलकर्ता ने जमानत आवेदन को खारिज कर दिया और इसलिए, आरोपी ने उच्च न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन दायर किया। आरोपित आदेश के तहत आरोपी को जमानत दी गई और जमानत देते समय उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणियां कीं। कुछ निर्देश जारी किए गए, जिनका असर अपीलकर्ता पर पड़ा। इसलिए अपीलकर्ता सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष था।

इस मामले के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, “संवैधानिक न्यायालय के एक न्यायाधीश का विचार हो सकता है कि ट्रायल कोर्ट को एक विशेष प्रारूप का उपयोग करना चाहिए। दूसरे न्यायाधीश का विचार हो सकता है कि दूसरा प्रारूप बेहतर है।”

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न्यायालय ने कहा कि अपीलकर्ता को जवाब देने के लिए मजबूर किया गया और उसके पास जवाब प्रस्तुत करके माफी मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था और उच्च न्यायालय के प्रति अत्यंत सम्मान के साथ, इस तरह का काम करना उच्च न्यायालय के बहुमूल्य न्यायिक समय की बर्बादी थी, जिसमें बहुत अधिक मामले लंबित हैं।

“न्यायिक आदेश द्वारा न्यायिक अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश अनुचित था। न्यायिक अधिकारी से स्पष्टीकरण केवल प्रशासनिक पक्ष से ही मांगा जा सकता है”, इसने टिप्पणी की।

तदनुसार, सर्वोच्च न्यायालय ने अपील स्वीकार कर ली, न्यायिक अधिकारी के विरुद्ध प्रतिकूल टिप्पणियों को हटा दिया, तथा विवादित निर्देशों को रद्द कर दिया।

वाद शीर्षक – अयूब खान बनाम राजस्थान राज्य

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