आत्महत्या उकसाने का दोषी, पति दहेज हत्या से बरी – दिल्ली हाई कोर्ट

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दिल्ली हाई कोर्ट ने पत्नी की आत्महत्या मामले में पति की दहेज हत्या की सजा रद्द कर दी लेकिन आत्महत्या के लिए उकसाने और दहेज प्रताड़ना की सजा बरकरार रखी। कोर्ट ने कहा कि आत्महत्या आधुनिक समाज की बढ़ती सामाजिक समस्या बनती जा रही है।

मृतका के माता-पिता और भाई की गवाही के आधार पर सत्र अदालत ने पति को दहेज प्रताड़ना और दहेज मृत्यु के अपराध में दोषी ठहराया था।


आत्महत्या आधुनिक समाज की गंभीर समस्या: हाई कोर्ट

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि आत्महत्या तेजी से सभ्य समाज की एक गंभीर समस्या बनती जा रही है, जो अक्सर तनाव, सामाजिक दबाव और सहयोग प्रणालियों के टूटने के कारण होती है। अदालत ने यह टिप्पणी एक ऐसे मामले में की, जिसमें पति को अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी ठहराया गया।

जस्टिस विमल कुमार यादव की पीठ ने पति द्वारा दायर अपील पर आंशिक राहत देते हुए दहेज मृत्यु के आरोप को हटाकर सजा को आत्महत्या के लिए उकसाने में बदल दिया, जबकि दहेज प्रताड़ना के अपराध में सजा बरकरार रखी।


मामला 1999 में पत्नी की संदिग्ध मौत से जुड़ा

यह मामला जुलाई 1999 का है, जब अपीलकर्ता की पत्नी की शादी के सात साल के भीतर मृत्यु हो गई थी। महिला की मौत किसी जहरीले पदार्थ के सेवन से हुई थी। अभियोजन पक्ष का आरोप था कि महिला को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा था।

अभियोजन के अनुसार, पति और उसके परिवार की ओर से 50,000 रुपये की दहेज मांग की गई थी, जिसमें से 30,000 रुपये मृतका के परिवार द्वारा पहले ही दे दिए गए थे। शेष रकम के लिए महिला को लगातार मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा।


ट्रायल कोर्ट ने दहेज हत्या में ठहराया था दोषी

मृतका के माता-पिता और भाई की गवाही के आधार पर सत्र अदालत ने पति को दहेज प्रताड़ना और दहेज मृत्यु के अपराध में दोषी ठहराया था। अदालत ने उसे सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई थी।

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इसके खिलाफ पति ने हाई कोर्ट में अपील दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने सबूतों का पुनर्मूल्यांकन किया।


हाई कोर्ट: दहेज प्रताड़ना साबित, लेकिन दहेज हत्या नहीं

हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों से यह साबित होता है कि मृतका को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया गया और उसके साथ क्रूरता की गई। इसलिए दहेज प्रताड़ना का अपराध साबित होता है।

हालांकि अदालत ने कहा कि यह साबित करने के लिए पर्याप्त निर्णायक साक्ष्य नहीं हैं कि पति ने ऐसी परिस्थितियां पैदा कीं जिससे महिला की मृत्यु सीधे तौर पर उससे जुड़ी हो या उसे दहेज मृत्यु कहा जा सके। इसलिए दहेज मृत्यु की सजा को बदलकर आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध में परिवर्तित किया गया।


डाइंग डिक्लेरेशन पर कोर्ट ने जताया संदेह

मामले में मृतका के भाई को दिए गए कथित मृत्यु-पूर्व बयान (डाइंग डिक्लेरेशन) पर अदालत ने संदेह व्यक्त किया। अदालत ने कहा कि भाई के बयान में कई विसंगतियां थीं और मेडिकल रिकॉर्ड में भी उल्लेख था कि उस समय मृतका बयान देने की स्थिति में नहीं थी।

अदालत ने कहा कि ऐसे परिस्थितियों में कथित डाइंग डिक्लेरेशन को पूरी तरह विश्वसनीय नहीं माना जा सकता और इसी कारण दहेज मृत्यु का आरोप साबित नहीं हो सका।


आत्महत्या पर अदालत की महत्वपूर्ण टिप्पणी

आत्महत्या की प्रकृति पर विचार करते हुए अदालत ने कहा कि जीवित रहने की प्रवृत्ति सभी जीवित प्राणियों में बुनियादी होती है और अपनी जान लेना अक्सर ऐसी मजबूर परिस्थितियों का परिणाम होता है जो इस प्राकृतिक प्रवृत्ति पर हावी हो जाती हैं।

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अदालत ने कहा कि आधुनिक समाज में तनाव, सामाजिक दबाव और परिवार व समाज की सहयोग प्रणालियों के कमजोर होने के कारण आत्महत्या के मामले बढ़ रहे हैं। इसलिए ऐसे मामलों में अदालतों को साक्ष्यों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए।


फैसला: सजा में बदलाव, दोषसिद्धि बरकरार

अंततः दिल्ली हाई कोर्ट ने पति की दहेज मृत्यु के तहत सजा को रद्द कर दिया, लेकिन आत्महत्या के लिए उकसाने और दहेज प्रताड़ना के अपराध में दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा। अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य यह दिखाते हैं कि मृतका को प्रताड़ना का सामना करना पड़ा, जिसने उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया।

यह फैसला दहेज मृत्यु और आत्महत्या के लिए उकसाने के मामलों के बीच कानूनी अंतर को स्पष्ट करता है और यह भी बताता है कि केवल मृत्यु का होना ही दहेज हत्या साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं होता, बल्कि मृत्यु और आरोपी के कृत्य के बीच स्पष्ट संबंध साबित करना आवश्यक होता है।


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