वित्त मंत्रालय जल्द ही छूट मुक्त नई आयकर व्यवस्था की करेगा समीक्षा, ताकि व्यक्तिगत आयकरदाताओं के लिए और अधिक आकर्षक बन सके-

सूत्रों ने कहा कि वित्त मंत्रालय जल्द ही छूट मुक्त नई कर व्यवस्था की समीक्षा करने का प्रस्ताव कर रहा है ताकि इसे व्यक्तिगत आयकरदाताओं के लिए और अधिक आकर्षक बनाया जा सके।

फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जल्द ही छूट मुक्त नई कर व्यवस्था की समीक्षा करने का प्रस्ताव किया है। वित्त मंत्रालय का कहना है कि समीक्षा इसलिए जरूरी है ताकि व्यक्तिगत आय करदाताओं के लिए इसे और आकर्षक बनाया जा सके।

सूत्रों ने कहा, सरकार का लक्ष्य आखिरकार एक ऐसी प्रणाली स्थापित करना है जहां कोई छूट नहीं है और सरकार छूट और कटौती के साथ जटिल पुरानी कर व्यवस्था को समाप्त करना चाहती है।

केंद्रीय बजट 2020-21 ने एक नई कर व्यवस्था पेश की। करदाताओं को विभिन्न कटौतियों और छूटों के साथ पुरानी व्यवस्था और छूट और कटौती के बिना कम कर दरों की पेशकश करने वाली नई कर व्यवस्था के बीच चयन करने का विकल्प दिया गया था।

इस कदम के पीछे का उद्देश्य व्यक्तिगत करदाताओं को महत्वपूर्ण राहत प्रदान करना और आयकर कानून को सरल बनाना था।

नई कर व्यवस्था के अनुभव के बारे में पूछे जाने पर, सूत्रों ने कहा कि स्पष्ट संकेत हैं कि जिन लोगों ने अपना घर और शिक्षा ऋण समाप्त कर लिया है, वे नई कर व्यवस्था में स्थानांतरित होने के इच्छुक हैं क्योंकि उनके पास दावा करने के लिए कोई छूट नहीं है।

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सूत्रों ने आगे कहा कि नई व्यवस्था में कर कम करने से नई कर व्यवस्था और आकर्षक हो जाएगी।

कॉरपोरेट करदाताओं के लिए एक समान कर व्यवस्था सितंबर 2019 में दरों को काफी कम करके और छूट को हटाकर पेश की गई थी।

सरकार ने मौजूदा कंपनियों के लिए आधार कॉर्पोरेट कर को 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत करने की घोषणा की थी; और नई विनिर्माण फर्मों के लिए, 1 अक्टूबर, 2019 के बाद निगमित, और 31 मार्च, 2024 से पहले परिचालन शुरू करके, 25 प्रतिशत से 15 प्रतिशत। इन नई कर दरों को चुनने वाली कंपनियों को सभी छूटों और प्रोत्साहनों को छोड़ना होगा।

1 फरवरी, 2020 को घोषित व्यक्तिगत करदाताओं के लिए नई कर व्यवस्था के तहत, 2,50,000 रुपये तक की वार्षिक आय वाले लोग कोई कर नहीं देते हैं। 2,500 रुपये से 5,000 रुपये के बीच आय के लिए कर की दर 5 प्रतिशत है।

इसके अलावा, 5,00000 रुपये और 7,50000 रुपये के बीच कमाने वालों को 10% कर की दर का भुगतान करना पड़ता है; 7,50000 से 10,000 रुपये के बीच कमाने वालों पर 15% कर की दर से भुगतान किया जाता है; 10,00000 रुपये से 12,500000 रुपये के बीच कमाने वालों को 20% कर की दर से भुगतान करना पड़ता है; 12,500000 रुपये से 1500000 रुपये के बीच कमाने वालों को 25% कर की दर का भुगतान करना पड़ता है; और 1500000 रुपये से अधिक कमाने वालों को 30% कर की दर का भुगतान करना पड़ता है।