सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले पर नाराजगी व्यक्त करते हुए किया रद्द और उच्च न्यायालय को दिया निर्देश कि इस मामले पर नए सिरे से करे विचार-

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सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि उच्च न्यायालय का फैसला पूरी तरह से समझ से बाहर है और अदालत फैसले को रद्द करने का कारण नहीं समझ सकती है।

उच्चतम न्यायलय Supreme Court ने हाई कोर्ट High Court के फैसले को देखते हुए कहा कि ये आदेश पूरी तरह से समझ से बाहर है और हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है।

प्रस्तुत मामले में प्रतिवादियों ने राज्य सरकार द्वारा पारित पुनर्मूल्यांकन के आदेशों की वैधता को चुनौती दी थी। हालांकि, उच्च न्यायालय High Court ने मूल्यांकन को रद्द कर दिया और सर्वोच्च न्यायालय में एक अपील दायर की गई।

जब सुप्रीम कोर्ट ने मामले को उठाया, तो उसने टिप्पणी की कि उच्च न्यायालय का फैसला पूरी तरह से समझ से बाहर है और अदालत फैसले को रद्द करने का कारण नहीं समझ सकती है।

इसलिए, सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया और उच्च न्यायालय को मामले पर नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की खंडपीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ हिमाचल प्रदेश राज्य द्वारा दायर एक अपील से निपटने के दौरान यह निर्देश पारित किया था, जिसमें उसने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत प्रतिवादियों द्वारा दायर याचिकाओं को अनुमति दी थी।

ज्ञात हो कि पूर्व में भी, सर्वोच्च न्यायलय ने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा पारित कुछ असंगत और समझ से बाहर के फैसलों पर नाराजगी व्यक्त की है।

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केस टाइटल – एचपी बनाम एचपी एल्युमिनियम
केस नंबर – सिविल अपील नंबर 5032/2022