DELHI HIGH COURT ने PAWAN HANS, पर 176 करोड़ रुपये की VAT मांग को खारिज कर दिया
दिल्ली उच्च न्यायालय गुरुवार को व्यापार एवं कर आयुक्त की 176 करोड़ रुपये की वैट की मांग को खारिज कर दिया जो पवन हंस PAWAN HANS 2006 से 2010 की अवधि के लिए हेलीकॉप्टर HELICOPTER किराए पर लेने के व्यवसाय में है। न्यायमूर्ति विभू बाखरू और न्यायमूर्ति अमित महाजन की पीठ ने कहा कि अपीलीय … Read more