महिलाओं पर अभद्र अपमानजनक टिप्पणी करने वाले मुख्यमंत्री नितीश कुमार पर बिहार की अदालत में मुकदमा दायर

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बुधवार को अदालत के समक्ष एक याचिका दायर की गई, जिसमें जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए महिलाओं की शिक्षा के महत्व पर राज्य विधानमंडल में उनकी हालिया टिप्पणी के संबंध में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर मुकदमा चलाने की मांग की गई।

स्थानीय निवासी और वकील अमिताभ कुमार सिंह ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पंकज कुमार लाल की अदालत के समक्ष याचिका दायर की थी।

पत्रकारों से बात करते हुए, सिंह ने कहा, “मेरी याचिका स्वीकार कर ली गई है और अदालत 25 नवंबर को मामले की सुनवाई करेगी। “मुख्यमंत्री जो देश के प्रधान मंत्री बनने की इच्छा रखते है के अमर्यादित टिप्पणियों को सुनकर मुझे जो ठेस पहुंची है, उसके आधार पर यह याचिका दायर की गई है।”

उन्होंने कहा “आमतौर पर यह माना जाता है कि संसद या राज्य विधानमंडल के अंदर बोले गए शब्दों को कानूनी छूट प्राप्त है। हालांकि, मेरा मामला कायम है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कानूनी छूट केवल राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के संदर्भ में कही गई बातों पर लागू होती है। वह था जब सीएम बोल रहे थे तब ऐसा नहीं था”

बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले कुमार ने एक दिन पहले की गई अपनी टिप्पणी के लिए बुधवार को विधानमंडल के दोनों सदनों के साथ-साथ बाहर भी माफी मांगी।

वास्तव में जद (यू) प्रमुख को उनकी टिप्पणियों के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, कई अन्य भाजपा नेताओं और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की आलोचना का सामना करना पड़ा, जिसके कारण बिहार के विपक्षी दलों ने उनके इस्तीफे की मांग की और विधानसभा में बार-बार स्थगन की मांग की।

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याचिकाकर्ता ने कुमार पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा चलाने की मांग की है, जिसमें 504 (जानबूझकर अपमान) और 509 (शब्द, इशारा या किसी महिला की गरिमा का अपमान करने का इरादा) शामिल है।