📄 दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े मामले में कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार के खिलाफ फाइनल आर्ग्युमेंट्स 29 अक्टूबर से शुरू करने का आदेश दिया। जानें पूरा मामला।
1984 सिख दंगों का केस: कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार के खिलाफ फाइनल बहस 29 अक्टूबर से
नई दिल्ली। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े मामले में कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार के खिलाफ अंतिम बहस (Final Arguments) के लिए तारीख तय कर दी है।
विशेष न्यायाधीश दिग विनय सिंह ने बचाव पक्ष की गवाही दर्ज करने के बाद मामले को 29 अक्टूबर से अंतिम बहस के लिए सूचीबद्ध किया।
सज्जन कुमार के वकील अनिल कुमार शर्मा, अपूर्व और अनुज शर्मा ने अदालत में पेश होकर उनका पक्ष रखा।
केस का पृष्ठभूमि
सज्जन कुमार पर जनकपुरी और विकासपुरी थानों में दर्ज एफआईआर से जुड़े आरोपों में ट्रायल चल रहा है।
- जनकपुरी मामला: 1 नवंबर 1984 को सोहन सिंह और उनके दामाद अवतार सिंह की हत्या।
- विकासपुरी मामला: 2 नवंबर 1984 को गुर्चरण सिंह को जलाने की घटना।
कोर्ट ने 23 अगस्त 2023 को सज्जन कुमार को हत्या (धारा 302) से संबंधित आरोपों से बरी कर दिया था, लेकिन अन्य गंभीर धाराओं के तहत आरोप तय किए।
लगे आरोप
अदालत ने IPC की धाराओं 147, 148, 149, 153A, 295, 307, 308, 323, 395, 436 समेत कई धाराओं में आरोप तय किए। कोर्ट का कहना था कि एक बड़ी भीड़, घातक हथियारों से लैस होकर, इलाके के गुरुद्वारे और सिखों के घरों पर हमला करने, आग लगाने और लूटपाट करने के लिए इकट्ठा हुई थी।
कोर्ट ने कहा कि आरोपों और सबूतों से यह prima facie साबित होता है कि सज्जन कुमार उस भीड़ का हिस्सा थे और उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त आधार है।
सज्जन कुमार का पक्ष
7 जुलाई को दर्ज बयान में सज्जन कुमार ने सभी आरोपों से इनकार किया और कहा कि वे घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे तथा उन्हें राजनीतिक द्वेष के कारण फंसाया गया है।
अब इस मामले में 29 अक्टूबर से अंतिम बहस शुरू होगी।
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