कारावास से दंडनीय अपराध करने की मंशा के साथ-साथ घर में अनधिकार प्रवेश भी IPC Sec 451 के तहत दंडनीय अपराध – सर्वोच्च न्यायालय

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सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कारावास से दंडनीय अपराध करने की मंशा के साथ-साथ घर में अनधिकार प्रवेश भी भारतीय दंड संहिता की धारा 451 के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा।

यह अपील विशेष अनुमति द्वारा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय अमरावती द्वारा सी.आर.आर.सी. संख्या 1937/2004 में पारित दिनांक 16.3.2023 के निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध की गई है।

सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति द्वारा की गई अपील, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के उस निर्णय के विरुद्ध निर्देशित थी, जिसमें अपीलकर्ता को आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने की पुष्टि की गई थी।

न्यायमूर्ति सी.टी. रविकुमार और न्यायमूर्ति संजय करोल की खंडपीठ ने कहा, “धारा 451 में प्रयुक्त अभिव्यक्ति ‘कारावास से दंडनीय किसी भी अपराध को करने के लिए’ से यह पता चलता है कि घर में अनधिकार प्रवेश के बाद ऐसा अपराध करने की मंशा उसके तहत दोषसिद्धि को उचित ठहराएगी।”

इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) की धारा 451 के अलावा धारा 376 के साथ धारा 511 के तहत दोषी ठहराया और उसे ‘बलात्कार’ के अपराध के लिए तीन साल के कठोर कारावास और धारा 451, आईपीसी के तहत अपराध के लिए एक साल के आर.आई. की सजा सुनाई।

अपील में, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषसिद्धि की पुष्टि की और धारा 376 आईपीसी के तहत दोषसिद्धि और सजा को धारा 354 आईपीसी के तहत संशोधित किया। नतीजतन, उसे दो साल के लिए आर.आई. की सजा सुनाई गई। आरोपित फैसले के अनुसार, दोनों अपराधों के लिए दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा की गई थी।

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पीठ ने उल्लेख किया कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्रियों से पता चलता है कि अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 451 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था, जो पीडब्लू 4 और 5 की निर्विवाद मौखिक गवाही पर आधारित था। यह भी देखा गया कि अपीलकर्ता को घर में जबरन घुसने के लिए दोषी नहीं ठहराया गया था, जो कि भारतीय दंड संहिता की धारा 448 के तहत दंडनीय था, बल्कि यह भारतीय दंड संहिता की धारा 451 के तहत था।

पीठ ने अपीलीय न्यायालय के निष्कर्ष की पुष्टि की, जिसमें धारा 376, भारतीय दंड संहिता के तहत दोषसिद्धि को संशोधित करके धारा 354, भारतीय दंड संहिता के तहत दोषसिद्धि में परिवर्तित किया गया था।

न्यायालय ने आगे पुष्टि की, “इस स्थिति को देखते हुए कि कारावास से दंडनीय अपराध करने का इरादा भी घर में घुसने के साथ मिलकर धारा 451, भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराध होगा, धारा 354, भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध के लिए दोषसिद्धि और एक अवधि के लिए कारावास की सजा के परिणामस्वरूप हमारे पास धारा 451, भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध के लिए दोषसिद्धि की पुष्टि करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसलिए, इसे भी बनाए रखा जाता है।”

दोनों पक्षों के वकीलों को सुनने और रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों को ध्यान में रखने के बाद, और इस तथ्य पर आगे ध्यान देते हुए कि मूल रूप से उक्त अपराध के होने की तिथि पर धारा 354, भारतीय दंड संहिता के तहत दोषसिद्धि के लिए शारीरिक दंड के लिए न्यूनतम सजा का कोई प्रावधान नहीं था, पीठ ने सजा को दो साल से कम करने की प्रार्थना पर विचार किया।

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पीठ ने धारा 451 के तहत अपीलकर्ता की दोषसिद्धि और उसके लिए लगाई गई सजा तथा धारा 354, आईपीसी के तहत दोषसिद्धि की पुष्टि की।

पूर्ववृत्त की अनुपस्थिति तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि घटना के बाद से 25 वर्ष से अधिक समय बीत चुका था तथा अपीलकर्ता उस समय 21 वर्ष का बालक था, पीठ ने धारा 354, आईपीसी के तहत दोषसिद्धि के लिए लगाई गई सजा को दो वर्ष के आर.आई. से घटाकर एक वर्ष के आर.आई. कर दिया।

वाद शीर्षक – डिड्डे श्रीनिवास बनाम राज्य एस.एच.ओ., पोडुरु पुलिस स्टेशन
वाद संख्या – केस संख्या एस.एल.पी. (सीआरएल.) संख्या 8028/2023

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