मृतक के वारिसों से स्टाम्प ड्यूटी वसूली संभव, पर संपत्ति की सीमा तक: इलाहाबाद हाईकोर्ट

Allahabad high court

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि मृतक के कानूनी वारिसों से स्टाम्प ड्यूटी और पेनल्टी की वसूली की जा सकती है, लेकिन केवल उतनी संपत्ति की सीमा तक जो उन्हें विरासत में मिली हो। कोर्ट ने कलेक्टर को जांच का आदेश दिया। मृतक के वारिसों की जिम्मेदारी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला Allahabad High … Read more