सार्वजनिक क्षेत्रों में महिलाओं की तस्वीरें लेना, ताक-झांक करना IPC Sec 354C के तहत अपराध नहीं: केरल हाईकोर्ट
केरल उच्च न्यायालय ने कानून के अनुसार ताक-झांक की सीमाओं को स्पष्ट करते हुए कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्रों में महिलाओं की तस्वीरें लेना, जहाँ वे उचित रूप से गोपनीयता की अपेक्षा नहीं करती हैं, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354सी के तहत अपराध नहीं माना जाता है, जो ताक-झांक से संबंधित है। मामला … Read more