ड्राइविंग लाइसेंस में जरा-सा भी गैप भर्ती के लिए घातक: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ड्राइविंग लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के बाद नवीनीकरण पिछली तारीख से प्रभावी नहीं माना जाएगा। लाइसेंस में किसी भी अवधि का अंतराल “लगातार” लाइसेंस की शर्त को तोड़ देता है। लाइसेंस समाप्त होने के बाद नवीनीकरण से निरंतरता नहीं बनती: सुप्रीम कोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस में जरा-सा भी गैप … Read more