इलाहाबाद HC ने व्यक्ति के खिलाफ FIR रद्द करते हुए कहा कि लड़की ने अपनी मर्जी से की थी उससे शादी
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि जब पीड़ित लड़की की उम्र पर कोई विवाद नहीं है, तो याचिकाकर्ताओं पर आईपीसी की धारा 363, 366 के तहत अपराध करने का आरोप नहीं लगाया जा सकता क्योंकि पीड़िता ने उसके साथ रहने के लिए अपने पति के घर को छोड़ दिया था। न्यायमूर्ति … Read more