Sagar Dhankhar murder case: Supreme Court cancels bail of Sushil Kumar, orders surrender in a week
सागर धनखड़ हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट ने सुशील कुमार की जमानत रद्द की, एक हफ्ते में सरेंडर का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में आरोपी ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार की जमानत रद्द कर दी। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने सुशील कुमार को एक हफ्ते के भीतर आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया।
यह आदेश मृतक सागर धनखड़ के पिता अशोक धनखड़ की याचिका पर सुनाया गया, जिसमें उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा सुशील कुमार को दी गई जमानत को चुनौती दी थी।
दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश और पृष्ठभूमि
मई 2024 में दिल्ली हाईकोर्ट ने सुशील कुमार को ₹50,000 के जमानत बांड और दो समान राशि की जमानतदारियों की शर्त पर जमानत दी थी। इससे पहले जुलाई 2023 में घुटने की सर्जरी के लिए उन्हें सात दिन की अंतरिम जमानत भी मिली थी।
सुशील कुमार और अन्य सह-आरोपी जूनियर पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में मुकदमे का सामना कर रहे हैं। आरोप है कि 4 मई 2021 की रात छत्रसाल स्टेडियम में सागर और अन्य को बुरी तरह पीटा गया, जिसमें सागर गंभीर रूप से घायल हुए और बाद में उनकी मौत हो गई।
खेल उपलब्धियां
सुशील कुमार देश के सबसे सफल पहलवानों में से एक हैं। उन्होंने 2008 बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक और 2012 लंदन ओलंपिक में रजत पदक जीता था।
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