पेशेवर सलाह को ‘धमकी’ नहीं कहा जा सकता: वकीलों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत

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धारा 506 IPC पर जस्टिस अरविंद कुमार–पी.बी. वराले की अहम टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वकील द्वारा पेशेवर कर्तव्य के तहत दी गई सलाह या उपस्थिति को आपराधिक धमकी नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने आईपीसी धारा 506 के तहत दर्ज केस रद्द करते हुए वकीलों को बड़ी राहत दी।

पेशेवर सलाह ‘धमकी’ नहीं : वकीलों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत


क्या है मामला?

सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों के पेशेवर अधिकारों की रक्षा करते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पी.बी. वराले की पीठ ने वकील बेरी मनोज के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को रद्द कर दिया, जिसमें उन पर आईपीसी की धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप लगाए गए थे।

यह मामला एक POCSO केस के आरोपी के रिश्तेदार से जुड़ा था, जो स्वयं पेशे से वकील हैं। आरोप था कि वकील ने शिकायतकर्ता को धमकाया, जिसके आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की।


सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट रुख

कोर्ट ने 20 जनवरी के अपने आदेश में साफ शब्दों में कहा:

“यदि कोई वकील अपने पेशेवर कर्तव्य के तहत सलाह या सुझाव देने के उद्देश्य से मौजूद है, तो मात्र उसकी उपस्थिति को ‘धमकी’ नहीं माना जा सकता।”

पीठ ने कहा कि:

  • आपराधिक धमकी का अपराध तभी बनता है,
  • जब आरोपी का स्पष्ट इरादा (Mens Rea) पीड़ित के मन में डर पैदा करने का हो
  • केवल संदेह या अस्पष्ट आरोपों के आधार पर एफआईआर दर्ज करना कानूनन गलत है
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धारा 506 IPC पर अहम व्याख्या

सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहा कि:

  • धारा 506 IPC के तहत अपराध तभी बनता है जब
    • आरोपी का इरादा डराने का हो, और
    • उसका आचरण वास्तव में भय उत्पन्न करने वाला हो
  • पेशेवर सलाह देना, डराने की श्रेणी में नहीं आता

इस मामले में कोर्ट को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे यह साबित हो कि वकील का उद्देश्य शिकायतकर्ता को डराना था।


बयानों में विरोधाभास, पुलिस की थ्योरी पर सवाल

कोर्ट ने यह भी नोट किया कि:

  • पीड़ित के CrPC धारा 161 (पुलिस के सामने)
  • और CrPC धारा 164 (मजिस्ट्रेट के सामने)
    दिए गए बयानों में काफी अंतर था

बाद के बयानों में किए गए तथाकथित “सुधार” (Improvement) ने पूरे आरोप को संदिग्ध बना दिया।
खास बात यह रही कि:

  • मुख्य आरोप धारा 506 IPC का
  • घटना के आठ दिन बाद दिए गए बयान पर आधारित था

कोर्ट ने माना कि Prima Facie भी आपराधिक धमकी का मामला नहीं बनता।


हाईकोर्ट का आदेश रद्द, वकील को राहत

सुप्रीम कोर्ट ने:

  • हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया
  • जिसमें वकील के खिलाफ कार्यवाही जारी रखने की अनुमति दी गई थी

इसके साथ ही:

  • वर्ष 2022 से चल रही कार्यवाही को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया

हालांकि कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि:

  • इस मामले में शामिल अन्य आरोपियों के खिलाफ
  • निचली अदालत में मुकदमा जारी रहेगा
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गौरतलब है कि:

  • 2022 में तीन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी
  • बाद में पांच लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई

क्यों अहम है यह फैसला?

यह निर्णय:

  • वकीलों के पेशेवर संरक्षण (Professional Protection) को मजबूत करता है
  • पुलिस द्वारा मनमाने ढंग से IPC 506 लगाने की प्रवृत्ति पर रोक लगाता है
  • यह स्पष्ट करता है कि हर कड़ी बात या कानूनी सलाह ‘धमकी’ नहीं होती

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