नेशनल हेराल्ड मामला: कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने का आदेश टाला, 7-8 अगस्त को फाइल निरीक्षण करेगी

National Herald case: Court defers order to take cognizance of ED’s chargesheet, will inspect file on August 7-8

राउज एवेन्यू कोर्ट में नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दायर चार्जशीट पर संज्ञान लेने के आदेश को टालते हुए न्यायालय ने कहा कि उसे पहले केस फाइल का निरीक्षण करना होगा। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने इस मामले को 7 और 8 अगस्त को निरीक्षण के लिए सूचीबद्ध किया है। इसके बाद ही संज्ञान पर आदेश की तारीख तय की जाएगी।

प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, सुनील भंडारी, यंग इंडियन और डॉटेक्स मर्चेंडाइज के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। ईडी ने आरोप लगाया है कि यंग इंडियन ने मात्र ₹50 लाख का भुगतान कर ₹90 करोड़ की वसूली का अधिकार हासिल कर लिया, जो पहले कांग्रेस ने एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड (AJL) को दिया था। ईडी के अनुसार, यह ₹2000 करोड़ की संपत्तियों वाले AJL पर धोखाधड़ी से नियंत्रण पाने का प्रयास था।


🔹 ASG एस वी राजू की दलीलें:

  • यंग इंडियन मनी लॉन्ड्रिंग में लिप्त थी और अब भी है।
  • AICC के डोनर्स को धोखा दिया गया — उन्हें न यंग इंडियन की जानकारी थी और न ही उसके उद्देश्यों की।
  • बिना एक पैसा लगाए, यंग इंडियन ने ₹1910 करोड़ की संपत्तियों पर नियंत्रण पा लिया।
  • Sonia Gandhi, Rahul Gandhi, Sam Pitroda और Suman Dubey — सभी यंग इंडियन के डायरेक्टर थे और कंपनी के कामकाज के लिए जिम्मेदार थे।
  • डॉटेक्स मर्चेंडाइज को “एंट्री प्रोवाइडर” बताया गया — नकद देकर ₹1 करोड़ का चेक हासिल किया गया।
  • ₹50 लाख का भुगतान तब हुआ जब राहुल गांधी निदेशक बने थे।
  • ₹1 करोड़ का लोन बिना गारंटी, बिना ब्याज के बहीखाते में दर्ज किए दिया गया और शिकायत के बाद 2015 में लौटाया गया।
  • सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की पीठ का हवाला देकर कहा गया कि जब तक स्पष्ट निषेध न हो, कोई भी कोर्ट की प्रक्रिया प्रारंभ कर सकता है।
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🔹 प्रस्तावित आरोपियों की दलीलें:

  • यंग इंडियन पर मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस नहीं बनता।
  • AJL को कांग्रेस ने पुनर्जीवित करने के लिए ₹90 करोड़ का लोन दिया था, अधिग्रहण के लिए नहीं।
  • AJL एक स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी संस्था है, जिसे नेहरू और रफी अहमद किदवई जैसे नेताओं ने शुरू किया था।
  • कांग्रेस डोनर्स के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं हुई — दान किसी विशेष उद्देश्य के लिए नहीं था।

📌 आगे क्या होगा?

अब कोर्ट 7 और 8 अगस्त को केस फाइल का निरीक्षण करेगी, जिसके बाद यह तय किया जाएगा कि क्या ईडी की चार्जशीट पर औपचारिक संज्ञान लिया जाए या नहीं। यदि संज्ञान लिया जाता है तो सभी आरोपियों के खिलाफ आगे की फौजदारी कार्यवाही शुरू हो सकती है।

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