मेघालय HC ने एनएचआईडीसीएल को काटे गए 103 पेड़ों के बदले में अधिक पेड़ लगाने का दिया आदेश

मेघालय उच्च न्यायालय ने हाल ही में बांग्लादेश सीमा BANGLADESH BORDER के पास शिलांग से डावकी तक राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के दौरान 103 पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए एक जनहित याचिका (PIL) का निपटारा किया।

मुख्य न्यायाधीश आईपी मुखर्जी और न्यायमूर्ति डब्लू डिएंगदोह की पीठ ने प्रतिवादियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि वनीकरण कार्य सख्ती से किया जाए क्योंकि यह पाया गया कि 103 पेड़ पहले ही काटे जा चुके हैं।

अदालत ने निर्देश दिया कि राजमार्ग का निर्माण, जो राज्य के कल्याण के लिए सर्वोपरि है, अदालत के पहले के अंतरिम आदेशों का अनुपालन करते हुए और कानून के अनुसार तेजी से आगे बढ़ना चाहिए और जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए।

पीठ ने पहले राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल) और राज्य सरकार से क्षेत्र में वनीकरण के उनके प्रस्ताव पर एक संयुक्त रिपोर्ट मांगी थी।

एनएचआईडीसीएल ने एक हलफनामा प्रस्तुत किया जिसमें कहा गया कि उन्होंने मेघालय के पश्चिम खासी हिल्स जिले के नोंगुमियांग गांव में 16.107 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया था और अनिवार्य वनीकरण की लागत के लिए कुल 3,87,11,297 रुपये का भुगतान किया था।

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