मद्रास HC ने पुलिस द्वारा वकीलों-छात्रों पर कथित हमले की जांच के लिए रिटायर्ड जज वी.पार्थिबन को वन-मैन कमीशन नियुक्त किया

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मद्रास हाईकोर्ट ने पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए वकीलों और लॉ छात्रों पर कथित हमले की जांच के लिए रिटायर्ड जज वी. पार्थिबन को वन-मैन कमीशन नियुक्त किया। कोर्ट ने कहा कि पुलिस स्वयं इस मामले की जांच नहीं कर सकती।

मद्रास HC ने पुलिस द्वारा वकीलों-छात्रों पर कथित हमले की जांच के लिए रिटायर्ड जज वी.पार्थिबन को वन-मैन कमीशन नियुक्त किया

मद्रास हाईकोर्ट ने वकीलों और लॉ स्टूडेंट्स पर पुलिस द्वारा कथित हमले और अवैध हिरासत के आरोपों की स्वतंत्र जांच के लिए अपने सेवानिवृत्त जज जस्टिस वी. पार्थिबन को वन-मैन कमीशन नियुक्त किया है।

जस्टिस एम.एस. रमेश और जस्टिस वी. लक्ष्मीनारायणन की खंडपीठ ने कहा कि,

“अगर हिरासत में लिए गए व्यक्तियों पर पुलिस ने हमला किया है तो यह गंभीर मामला है, और इसकी जांच स्वयं पुलिस द्वारा नहीं की जा सकती क्योंकि पक्षपात की आशंका है। स्वतंत्र जांच आवश्यक है ताकि सच्चाई सामने आ सके।”


पृष्ठभूमि

  • मामला 13 वकीलों और लॉ छात्रों की अवैध हिरासत और उन पर पुलिस द्वारा हमले के आरोपों से जुड़ा है।
  • ये वकील ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन कार्यालय के पास प्रदर्शन कर रहे सफाईकर्मियों को कानूनी सहायता देने गए थे।
  • याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि पुलिस ने मध्यरात्रि में इन्हें हिरासत में लेकर बुरी तरह पीटा, जिससे दो महिला वकील बेहोश हो गईं।
  • एक महिला वकील को 3 दिन तक सरकारी अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा।
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कोर्ट की टिप्पणियां

  • पुलिस को प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए संयम बरतने का आदेश दिया गया था, लेकिन कथित हमला प्रदर्शनकारियों के हटाए जाने के बाद हिरासत में हुआ।
  • पीड़िता का नाम सरकारी अस्पताल के एक्सीडेंट रजिस्टर में दर्ज था, लेकिन कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई।
  • दूसरी ओर, पुलिस ने ही वकीलों/छात्रों के खिलाफ मारपीट और दुर्व्यवहार का मामला दर्ज किया।

कोर्ट का आदेश

  • जस्टिस वी. पार्थिबन (सेवानिवृत्त) को स्वतंत्र जांच करने के लिए वन-मैन कमीशन नियुक्त किया गया।
  • जांच का मुद्दा: “क्या पुलिस ने हिरासत में लिए गए वकीलों और छात्रों पर हमला किया?”
  • तमिलनाडु सरकार को कमीशन को 2 लाख रुपये का प्रारंभिक मानदेय तुरंत भुगतान करने का आदेश दिया गया।
  • मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर 2025 को होगी।

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