लिव-इन रिलेशनशिप भारतीय समाज में स्वीकार नहीं; इसके टूटने के बाद महिलाओं का अकेले रहना मुश्किल: हाई कोर्ट

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शादी और बलात्कार के झूठे वादे के मामले में जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि यह मामला लिव-इन रिलेशनशिप का विनाशकारी परिणाम था।

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ की बेंच ने कहा, “लिव-इन रिलेशनशिप Live in Relationship टूटने के बाद एक महिला के लिए अकेले रहना मुश्किल है। भारतीय समाज बड़े पैमाने पर इस तरह के रिश्ते को स्वीकार्य नहीं मानता है। इसलिए महिला के पास कोई विकल्प नहीं बचा है।” लेकिन वर्तमान मामले की तरह अपने लिव-इन पार्टनर के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए”।

जमानत अर्जी एक ऐसे व्यक्ति द्वारा दायर की गई थी जिसके खिलाफ एक महिला ने भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 376 और 406 के तहत मामला दर्ज किया था। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि आरोपी उसके साथ डेढ़ साल तक लिव-इन रिलेशनशिप में रहा, इस दौरान वह गर्भवती हो गई, हालांकि बाद में उसने उससे शादी करने से इनकार कर दिया।

पीड़िता की पहले किसी अन्य व्यक्ति से शादी हुई थी और उस शादी से उसके दो बच्चे भी हैं। महिला ने दावा किया कि यह आरोपी व्यक्ति था जिसने उसकी अश्लील तस्वीरें उसके पति को भेजी थीं, जिसके परिणामस्वरूप, उसने उसे अपने साथ रखने से इनकार कर दिया था।

आरोपी की जमानत पर रिहाई के लिए जोर देते हुए, उसके वकील ने तर्क दिया कि पीड़ित बालिग था और उसने स्वेच्छा से आरोपी के साथ लिव-इन-रिलेशनशिप में प्रवेश किया था।

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उन्होंने कहा कि वह इस तरह के रिश्ते के परिणाम को समझने में सक्षम थी और ऐसा कोई आरोप नहीं है कि रिश्ते की शुरुआत शादी के वादे से हुई थी।

इसलिए, वकील ने यह दलील देते हुए कि आरोपी को मामले में झूठा फंसाया गया है, जमानत मांगी। इसके अलावा, अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता (AGA) ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, लेकिन उपरोक्त दलीलों पर विवाद नहीं कर सके।

अदालत ने अभियुक्तों के वकील द्वारा दी गई दलीलों में बल पाया। इसलिए, परीक्षण के निष्कर्ष के संबंध में अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए; पुलिस द्वारा एकतरफा जांच, आरोपी पक्ष के मामले की अनदेखी; त्वरित सुनवाई का अभियुक्त का मौलिक अधिकार; और अन्य कारकों के साथ संविधान के अनुच्छेद 21 के बड़े शासनादेश के साथ, अदालत ने व्यक्ति की जमानत याचिका की अनुमति दी।

केस टाइटल – आदित्य राज वर्मा बनाम यूपी राज्य और अन्य
केस नंबर – क्रिमिनल मिसलनेओस बेल एप्लीकेशन नो – 3077 ऑफ़ 2023