लखीमपुर खीरी केस: सुप्रीम कोर्ट ने गवाह को धमकी मामले में यूपी पुलिस को लगाई फटकार, SP को दिया सख्त निर्देश

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Lakhimpur Kheri case: Supreme Court reprimanded UP Police in the case of threatening the witness, gave strict instructions to SP

लखीमपुर खीरी केस: गवाह को धमकी की शिकायत पर यूपी पुलिस की सफाई से सुप्रीम कोर्ट नाखुश

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश पुलिस की उस सफाई पर कड़ा असंतोष जताया जिसमें कहा गया था कि गवाह बलजिंदर सिंह पुलिस के बुलावे के बावजूद सामने नहीं आए। बलजिंदर सिंह ने आरोप लगाया था कि उन्हें लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में अपनी गवाही बदलने के लिए लालच और धमकी दी जा रही है। यह वही केस है जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा पर किसानों को गाड़ी से कुचलने का आरोप है।

गवाह की शिकायत पर पुलिस का रवैया सवालों में

24 मार्च 2025 को शीर्ष अदालत ने बलजिंदर सिंह को स्थानीय पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की अनुमति दी थी।
आज सुनवाई के दौरान, यूपी सरकार ने जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जल भुइयां और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच को बताया कि —

“गवाह ने एसपी के बुलाने के बावजूद अपनी पहचान बताने से इनकार कर दिया और पुलिस के पास पेश नहीं हुए।”

बेंच इस स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं हुई और कहा कि अगर गवाह पुलिस के पास जाने से हिचक रहा है, तो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी स्वयं उसके पास जाकर बयान दर्ज करें।

अदालत का निर्देश: एसपी पेश करें शपथपत्र

शीर्ष अदालत ने लखीमपुर खीरी के एसपी को आदेश दिया कि गवाह की शिकायत की स्थिति की जांच कर हलफ़नामा (affidavit) दाखिल करें।

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पीड़ित पक्ष की मांग और कोर्ट का रुख

पीड़ित किसानों की ओर से अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने दलील दी कि इस केस की सुनवाई डे-टू-डे आधार पर होनी चाहिए ताकि गवाहों पर दबाव न बने।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश देने से परहेज़ किया, लेकिन ट्रायल कोर्ट को कहा कि —

“सुनवाई वाले दिनों में जितने अधिक से अधिक गवाह संभव हो, उनकी गवाही दर्ज की जाए।”

अगली सुनवाई 20 अगस्त 2025 को होगी।

आशीष मिश्रा की जमानत और शर्तें

  • 25 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को 8 हफ्तों की अंतरिम जमानत दी थी, जिसे बाद में कई बार बढ़ाया गया।
  • शर्तों में कहा गया था कि वह अपनी लोकेशन कोर्ट को बताएंगे और गवाहों को प्रभावित करने या ट्रायल में देरी की किसी भी कोशिश पर जमानत रद्द हो सकती है।
  • मई 2025 में, अदालत ने मिश्रा को हर शनिवार शाम से रविवार दिन तक लखीमपुर खीरी में अपने परिवार से मिलने की अनुमति दी थी, लेकिन किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होने पर पाबंदी लगाई थी।

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