“हमारे समाज में कोई भी माता-पिता अपनी बेटी की पवित्रता के बारे में उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान नहीं पहुंचा सकता”: पटना HC ने बलात्कार मामले में दोषसिद्धि को बरकरार रखा

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बलात्कार के मामले पर सुनवाई करते हुए पटना उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को बरकरार रखा है, जबकि उसके इस तर्क को खारिज कर दिया है कि पीड़िता से विवाह करने के लिए उसे मजबूर करने के लिए झूठे आरोप लगाए गए थे।

न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार और न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई में कहा कि, “अपीलकर्ता का दावा है कि उसे विवाह के लिए झूठा फंसाया गया था, लेकिन इस दावे में कोई दम नहीं है क्योंकि आरोप केवल अपीलकर्ता के खिलाफ ही नहीं बल्कि अन्य दो सह-आरोपियों के खिलाफ भी लगाए गए हैं। यहां तक ​​कि अपीलकर्ता का यह दावा कि उसके खिलाफ मामला दर्ज करने के पीछे धन उगाही का मकसद हो सकता है, रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों के अनुसार इस न्यायालय को विश्वास नहीं दिलाता है। हमारे समाज में किसी भी लड़की का कोई भी माता-पिता अपनी बेटी की पवित्रता के बारे में उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। हमारे समाज में यह देखा गया है कि यौन उत्पीड़न के मामले में भी, पीड़िता और उनके माता-पिता आपराधिक मामला दर्ज करने के लिए सार्वजनिक रूप से जाने में हिचकिचाते/अनिच्छुक होते हैं, क्योंकि ऐसी घटना के बाद लड़की का जीवन लगभग बर्बाद हो जाता है।”

वर्तमान अपील पलासी पी.एस. से उत्पन्न विशेष (पोक्सो) मामला संख्या 17/2015/सत्र परीक्षण संख्या 17/2015 के संबंध में अपर सत्र सह विशेष न्यायाधीश (पोक्सो अधिनियम), अररिया द्वारा पारित दिनांक 22.06.2017 और 23.06.2017 के क्रमश: दोषसिद्धि के विवादित निर्णय और सजा के आदेश को खारिज करने के लिए प्रस्तुत की गई है। मामला संख्या 148/2015 दिनांक 04.08.2015, जिसके तहत एकमात्र अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और पोक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 3/4 के तहत दंडनीय अपराध का दोषी पाया गया है और भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत आजीवन कारावास और 50,000/- रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई है और पोक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 3/4 के तहत दंडनीय अपराध के लिए आजीवन कारावास और 20,000/- रुपये का जुर्माना भरने और जुर्माना न भरने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने का निर्देश दिया गया है। सभी सजाएं एक साथ चलने का निर्देश दिया गया है।

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अपीलकर्ता ने प्रथम अतिरिक्त सत्र-सह-विशेष न्यायाधीश (पोक्सो अधिनियम) द्वारा पारित दोषसिद्धि और सजा के फैसले को खारिज करने की मांग करते हुए अपील दायर की। पीड़िता की रिपोर्ट के आधार पर 4 अगस्त, 2015 को एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें बटेश्वर यादव, किनलाल यादव और देव नारायण उर्फ ​​भुल्ला यादव पर IPC की धारा 376 सहपठित धारा 34 और पोक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत अपराध का आरोप लगाया गया था। 13-14 वर्ष की पीड़िता 9वीं कक्षा की छात्रा थी। उसने बताया कि बटेश्वर यादव और अन्य आरोपियों ने उसे चाकू से डराकर उसके साथ बलात्कार किया। उसने अपनी मां को बताया, जिन्होंने उसे अपने पिता का इंतजार करने की सलाह दी। यह पता चलने पर कि वह गर्भवती है, उसके पिता ने सामुदायिक समाधान का प्रयास किया, जो विफल रहा, जिसके कारण एफआईआर दर्ज की गई। रिपोर्ट करने के समय, पीड़िता 5-6 महीने की गर्भवती थी।

अपीलकर्ता ने दावा किया कि उसे पैसे ऐंठने और पीड़िता से शादी करवाने के लिए झूठा फंसाया गया था। रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य की जांच करने से, उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि अपीलकर्ता भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (1) के तहत दंडनीय अपराध का दोषी था। अपीलकर्ता को POCSO अधिनियम की धारा 3 के तहत बरी कर दिया गया, क्योंकि न्यायालय ने माना कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि पीड़िता की उम्र 18 वर्ष से कम थी। यह देखा गया कि पीड़िता की उम्र की पुष्टि करने के लिए कोई प्रमाण पत्र प्रदान नहीं किया गया था, भले ही वह कक्षा 9 की छात्रा थी।

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न्यायालय ने कहा, “पीड़िता की उम्र के बारे में दस्तावेजी सबूत को रोकना पीड़िता की उम्र के संबंध में अभियोजन पक्ष के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष को जन्म देता है।”

न्यायालय ने पीड़ित मुआवजे के मुद्दे को भी संबोधित किया। इसने वैधानिक प्रावधानों और केस कानूनों का उल्लेख किया, मुकदमे के परिणाम की परवाह किए बिना सीआरपीसी की धारा 357 और 357 ए के अनुसार पीड़ितों को मुआवजे के संबंध में एक तर्कसंगत आदेश पारित करने के लिए न्यायालय के कर्तव्य पर जोर दिया। यह पाया गया कि सूचना देने वाला व्यक्ति अपराध का पीड़ित था और धारा 357 सीआरपीसी के तहत दोषी से मुआवजे का हकदार था।

कोर्ट ने कहा की कहने की जरूरत नहीं कि दोषी/अपीलकर्ता द्वारा देय 20,000/- रुपये का मुआवजा पीड़िता के पुनर्वास के लिए पर्याप्त नहीं होगा। इसलिए, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को इस आदेश की प्राप्ति के दो महीने के भीतर बिहार पीड़ित मुआवजा योजना, 2014 के भाग-II के अनुसार पीड़िता को अतिरिक्त मुआवजा देने की अनुशंसा की जाती है।

वाद शीर्षक – देव नारायण यादव @ भुल्ला यादव बनाम बिहार राज्य