“आपको जाना कहां है”…इतना पूछने पर हाई कोर्ट न्यायमूर्ति हुए नाखुश, इसी कारण SP ने दारोगा समेत 2 सिपाही को किया निलंबित-

Like to Share

जनपद अम्बेडकर नगर के विरुद्ध गंभीर आरोप, “प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइन की रिपोर्ट दिनांक 23.10.2022 के अनुसार इस आरक्षी की ड्यूटी मा० न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह मा० उच्च न्यायालय प्रयागराज के स्कोर्ट में लगायी गयी थी।

उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जनपद में इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज द्वारा अपने पैतृक निवास जाते समय, उनकी स्कोर्ट की ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल ने उनसे पूँछा- “आपका घर कहाँ है, और आपको कहाँ जाना है”।

मामले को सुरक्षा से जोड़ कर हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति की सुरक्षा में लापरवाही बरतने पर एसपी ने एक दारोगा और दो सिपाही को निलंबित कर दिया है। पुलिस अधीक्षक ने इन पुलिसकर्मियों के विरुद्ध विभागीय जांच के भी आदेश दिए हैं।

जानकारी हो की इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति 23 अक्टूबर को अंबेडकरनगर दौरे पर आए थे। एसपी के निर्देश पर न्यायमूर्ति की सुरक्षा के लिए एक दारोगा और दो सिपाही की ड्यूटी लगाई गई थी। सुरक्षा में तैनात एसआई ने न्यायमूर्ति से यह पूछ लिया कि आप को जाना कहां है, जिसके बाद न्यायमूर्ति ने नाराज हो गए। उन्होंने ने इसकी शिकायत उन्होंने एसपी से की। उन्होंने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं।

उन्होंने कहा कि पत्र जारी करते हुए कहा कि जनपद अम्बेडकर नगर के विरुद्ध गंभीर आरोप, “प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइन की रिपोर्ट दिनांक 23.10.2022 के अनुसार इस आरक्षी की ड्यूटी मा० न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह मा० उच्च न्यायालय प्रयागराज के स्कोर्ट में लगायी गयी थी।

Must Read -  दिल्ली हाईकोर्ट में दो नए न्यायाधीशों ने शपथ ग्रहण की

इस दौरान ड्यूटी स्कोर्ट में लगे कर्मचारियों द्वारा मा० न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह से पूछा गया कि आपका घर कहां है, और आपको कहां जाना है के तथ्य सज्ञान में आये है। इनके ऊपर लगे आरोप इतने गम्भीर प्रकृति के हैं कि उ०प्र० के अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली 1991 के नियम-17 (1) (ख) के प्रावधानों के अंतर्गत पीएनओ- 202061410 आरक्षी ना०पु० ऋषम राज यादव, को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए इनके विरुद्ध विभागीय जांच आसन्न (Contemplated) है।

एसपी द्वारा आदेश में कहा गया है-

पत्र के अनुसार निलंबन की अवधि में, पीएनओ-202061410 आरक्षी ना०पु० ऋषभ राज यादव को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 (भाग-2 से 4) के मूल नियम 53 के प्रावधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्ध वेतन पर देय अवकाश चेतन की राशि के बराबर देय होगी तथा इन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर महंगाई भत्ता, यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है भी अनुमन्य होगा, किन्तु ऐसे अधिकारी को जीवन निर्वाह भत्ते के साथ कोई महंगाई भत्ता देय नहीं होगा, जिन्हें निलम्बन से पूर्व प्राप्त वेतन के साथ महंगाई भत्ता अथवा महँगाई भत्ते का उपान्तिक संयोजन प्राप्त नहीं था। निलंबन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन अवधि में इस शर्त पर देय होगे, जब इसका समाधान हो जायेगा कि उनके द्वारा इस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है, जिनके लिये उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य है।

Must Read -  ऑयलफील्ड्स संशोधन विधेयक ऊर्जा आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है

क्षेत्राधिकारी कार्यालय / लाइन अम्बेडकरनगर। प्रतिसार पुलिस लाइन, जनपद अम्बेडकर नगर को आदेश की दो प्रतियों में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आदेश की एक प्रति पीएनओ-202061410 आरक्षी ना०पु० ऋषम राज यादव, को हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति के हस्ताक्षर दिनांक सहित लेकर प्राप्ति प्रति लौटती डाक से भिजवाना सुनिश्चित करें।