नेशनल हेराल्ड केस: ED का तर्क है कि PMLA के तहत कार्यवाही के लिए हर स्थिति में एफआईआर दर्ज होना आवश्यक नहीं है
National Herald Case में ED की अपील पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई 20 अप्रैल तक टाल दी। एजेंसी ने PMLA के तहत दायर अपनी अभियोजन शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार करने वाले राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है।
Delhi High Court ने सोमवार को नेशनल हेराल्ड मामले में Enforcement Directorate (ED) द्वारा दायर अपील की सुनवाई 20 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी। अदालत ने कहा कि आज के दिन इस मामले की सुनवाई करना संभव नहीं होगा, इसलिए इसे नई तारीख पर सूचीबद्ध किया गया है।
मामला न्यायमूर्ति Swarna Kanta Sharma की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध था। जब मामले को पुकारा गया, तब न्यायालय ने कहा कि आज के दौरान इस पर सुनवाई नहीं हो पाएगी और इसे 20 अप्रैल के लिए पुनः सूचीबद्ध किया जाए।
ट्रायल कोर्ट के आदेश को ED ने दी चुनौती
यह अपील Enforcement Directorate ने Rouse Avenue Court के उस आदेश को चुनौती देते हुए दायर की है, जिसमें अदालत ने नेशनल हेराल्ड मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग आरोपों पर एजेंसी की अभियोजन शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था।
यह शिकायत Prevention of Money Laundering Act (PMLA) के तहत दाखिल की गई थी। ट्रायल कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि जब तक अनुसूचित अपराध (scheduled offence) में एफआईआर दर्ज नहीं होती, तब तक मनी लॉन्ड्रिंग की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ सकती।
ED का तर्क: FIR अनिवार्य नहीं
ईडी ने हाईकोर्ट में दायर अपील में कहा है कि ट्रायल कोर्ट ने कानून की गलत व्याख्या की है। एजेंसी का तर्क है कि PMLA के तहत कार्यवाही के लिए हर स्थिति में एफआईआर दर्ज होना आवश्यक नहीं है, खासकर तब जब किसी निजी शिकायत (private complaint) के आधार पर अदालत पहले ही संज्ञान ले चुकी हो।
ईडी का कहना है कि ट्रायल कोर्ट का दृष्टिकोण मनी लॉन्ड्रिंग कानून के प्रावधानों और न्यायिक सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है।
गांधी परिवार भी पक्षकार
इस मामले में कांग्रेस नेता Sonia Gandhi और Rahul Gandhi समेत कई अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं को प्रतिवादी बनाया गया है।
नेशनल हेराल्ड से जुड़ा यह मामला लंबे समय से राजनीतिक और कानूनी विवाद का विषय रहा है। इसमें आरोप है कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) और यंग इंडियन से जुड़े वित्तीय लेनदेन के माध्यम से कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग की गई।
20 अप्रैल को अगली सुनवाई
अब Delhi High Court इस मामले में 20 अप्रैल को विस्तृत सुनवाई करेगा। उस दिन अदालत यह विचार करेगी कि क्या ट्रायल कोर्ट द्वारा ईडी की अभियोजन शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार करने का आदेश कानून के अनुरूप था या नहीं।
इस मामले की सुनवाई को राजनीतिक और कानूनी दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसका प्रभाव नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग आरोपों की आगे की जांच और अभियोजन पर पड़ सकता है।
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