बिजली चोरी के मामले में न्यायालय द्वारा बरी किए जाने के बाद भी, बिजली अधिकारी बिजली के अनधिकृत उपयोग के लिए देय शुल्क का आकलन कर सकते हैं – SUPREME COURT

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सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि बिजली चोरी theft of electricity के मामले में न्यायालय द्वारा बरी किए जाने के बाद भी, बिजली अधिकारी POWER AUTHORITY बिजली के अनधिकृत उपयोग के लिए देय शुल्क का आकलन कर सकते हैं।

न्यायालय झारखंड उच्च न्यायालय के उस निर्णय के विरुद्ध विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें बिजली अधिकारियों को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 126 के तहत कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया था, जिसके तहत यदि निरीक्षण में बिजली के अनधिकृत उपयोग का पता चलता है, तो मूल्यांकन अधिकारी देय शुल्क के लिए अनंतिम आकलन कर सकता है। यह निर्देश याचिकाकर्ता को अधिनियम की धारा 135 के तहत आरोपों से बरी किए जाने के बाद जारी किया गया था, जो बिजली चोरी से संबंधित है।

न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की दो न्यायाधीशों वाली पीठ ने कहा, “भले ही अभियोजन में बिजली की चोरी साबित न हुई हो, लेकिन 2003 अधिनियम की धारा 126 में ऊर्जा के अनधिकृत उपयोग के लिए मांग जारी करने की शक्ति हमेशा निहित होती है। इसलिए, अपीलकर्ता को बरी किए जाने से प्रतिवादी को 2003 अधिनियम की धारा 126 के तहत कार्यवाही शुरू करने से नहीं रोका जा सकेगा।”

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ बिजली की चोरी के आरोप को साबित करने में विफल रहा है और इसलिए, उन्होंने तर्क दिया कि बरी किए जाने के बाद, बिजली के अनधिकृत उपयोग के लिए कोई निर्णय नहीं हो सकता है।

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याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि अपराध की सुनवाई करने वाले विशेष न्यायालय ने धारा 154(5) के तहत नागरिक दायित्व का कोई निर्धारण नहीं किया है और इसलिए, बिजली अधिकारियों को धारा 126 के तहत अनधिकृत उपयोग के लिए मूल्यांकन की शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार नहीं है।

धारा 126 के अनुसार, ‘बिजली के अनधिकृत उपयोग’ का अर्थ है निम्नलिखित में से किसी भी तरीके से बिजली का उपयोग: किसी भी कृत्रिम तरीके से, संबंधित व्यक्ति, प्राधिकरण या लाइसेंसधारी द्वारा अधिकृत नहीं किए गए तरीके से, छेड़छाड़ किए गए मीटर के माध्यम से, उस उद्देश्य के अलावा अन्य उद्देश्य के लिए जिसके लिए बिजली का उपयोग अधिकृत किया गया था, या उन परिसरों या क्षेत्रों के लिए जिनके लिए बिजली की आपूर्ति अधिकृत की गई थी।

उच्चतम न्यायालय ने उपरोक्त तर्क को खारिज करते हुए कहा कि यदि यह पाया जाता है कि किसी उपभोक्ता ने बिजली की चोरी की है तो विशेष न्यायालय को नागरिक दायित्व निर्धारित करने का अधिकार क्षेत्र प्राप्त होता है। इस मामले में, न्यायालय ने कहा, विशेष न्यायालय का निष्कर्ष यह था कि चोरी का आरोप स्थापित नहीं हुआ है और इसलिए, विशेष न्यायालय के लिए अधिनियम की धारा 154(5) के तहत दायित्व निर्धारित करने का कोई अवसर नहीं था।

एसएलपी को खारिज करते हुए, न्यायालय ने स्पष्ट किया, “हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि अपीलकर्ता द्वारा ऊर्जा का कोई अनधिकृत उपयोग किया गया है या नहीं, इस मुद्दे को स्पष्ट रूप से खुला रखा गया है और अपीलकर्ता 2003 अधिनियम की धारा 126(3) के अनुसार आपत्तियाँ उठाते समय उस संबंध में सभी तर्क उठा सकता है। उस पहलू पर सभी तर्क खुले छोड़े गए हैं।”

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वाद शीर्षक – कैस्ट्रॉन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड बनाम दामोदर वैली कॉर्पोरेशन
वाद संख्या – एसएलपी(सी) 6114 ऑफ़ 2023

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