‘रेव पार्टी केस में एल्विश यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, कानूनी कार्यवाही पर अंतरिम रोक’

‘Big relief to Elvish Yadav from Supreme Court in rave party case, interim stay on legal proceedings’

🧾 विधि संवाददाता

नई दिल्ली, 6 अगस्त 2025:
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यूट्यूबर एल्विश यादव के खिलाफ रेव पार्टी मामले में दर्ज आपराधिक कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है। इस मामले में सांप का ज़हर और अन्य मादक पदार्थों के इस्तेमाल का आरोप है।

न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार और शिकायतकर्ता गौरव गुप्ता सहित सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए एल्विश यादव की याचिका पर जवाब मांगा है।

⚖️ हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती

एल्विश यादव ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चार्जशीट और सम्मन आदेश रद्द करने की मांग की थी। इससे पहले, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मई में उनकी याचिका खारिज कर दी थी, यह कहते हुए कि मामले की गंभीरता को देखते हुए विस्तृत जांच जरूरी है, क्योंकि इसमें कई प्राथमिकी दर्ज हैं।

📜 याचिका में क्या कहा गया?

यादव की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि:

  • सूचना देने वाला व्यक्ति (सूचक) वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत एफआईआर FIR दर्ज कराने के लिए सक्षम नहीं था।
  • न तो कोई सांप, और न ही कोई मादक पदार्थ या साइकोट्रॉपिक ड्रग्स एल्विश यादव के पास से बरामद हुए हैं।
  • याचिका में यह भी कहा गया कि एल्विश एक लोकप्रिय यूट्यूबर और रियलिटी टीवी चेहरा हैं और मीडिया अटेंशन के कारण पुलिस ने केस को सनसनीखेज बना दिया।

📌 केस की कानूनी स्थिति

एल्विश यादव के खिलाफ थाना सेक्टर-49, नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर में दर्ज एफआईआर में जिन धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं, वे इस प्रकार हैं:

  • वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 9, 39, 48A, 49, 50 और 51
  • भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 284, 289 और 120B
  • NDPS अधिनियम की धारा 8, 22, 29, 30 और 32
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प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गौतम बुद्ध नगर द्वारा समन आदेश भी जारी किया गया है।

🏛 सुप्रीम कोर्ट का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल:

  • चार्जशीट और आपराधिक कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है।
  • सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर 9 अगस्त 2025 तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

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