इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से NI Act के तहत अनुसूचित अपराधों के मुकदमों में तेजी लाने के लिए विशेष अदालतों का विस्तार करने का आग्रह किया

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) अधिनियम के तहत अनुसूचित अपराधों के मुकदमों में तेजी लाने के लिए अतिरिक्त विशेष न्यायालयों की स्थापना की संभावना तलाशने का निर्देश दिया। यह निर्देश एक आपराधिक अपील की सुनवाई के दौरान आया, जहां न्यायालय ने एनआईए न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र पर एक कानूनी प्रश्न को संबोधित किया।

न्यायमूर्ति अताउ रहमान मसूदी और न्यायमूर्ति अजय कुमार श्रीवास्तव-I की खंडपीठ ने कहा, “ऊपर चर्चा की गई स्थिति यह स्पष्ट करती है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने विशेष न्यायालयों को अधिसूचित किया है।

उपरोक्त के अलावा, न्यायिक मजिस्ट्रेट की एक अदालत भी अपने अधिकार क्षेत्र में अनुसूचित अपराधों की सुनवाई के उद्देश्य से कार्यात्मक बताई गई है। विशेष न्यायालयों की अधिसूचना के संबंध में स्थिति पर राज्य सरकार द्वारा पुनर्विचार किया जा सकता है ताकि न्याय की प्रक्रिया को अधिनियम और उसमें रेखांकित उद्देश्यों के अनुसार सख्ती से सुव्यवस्थित किया जा सके।”

अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता नसरीन बानो ने पक्ष रखा।

अधिकार क्षेत्र के बारे में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि एनआईए न्यायालयों को एनआईए द्वारा सीधे जांचे गए अपराधों के साथ-साथ राज्य के साथ संयुक्त रूप से जांचे गए अपराधों या जांच के लिए राज्य को वापस हस्तांतरित किए गए अपराधों पर निर्णय लेने का अधिकार है। इसने एनआईए अधिनियम की धारा 22 पर प्रकाश डाला, जो राज्य सरकार को अधिनियम के तहत न्यायालयों को नामित करने की अनुमति देता है।

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न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में अधिसूचित मामलों की बड़ी संख्या के बावजूद लंबित मामलों पर ध्यान दिया, राज्य से अधिनियम के उद्देश्यों के साथ संरेखित करने के लिए विशेष न्यायालयों की अपनी अधिसूचना पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया। इसने नियुक्त लोक अभियोजकों की अनुपस्थिति की ओर भी इशारा किया और शीघ्र जांच सुनिश्चित करने के लिए राज्य की जिम्मेदारी पर जोर दिया।

न्यायालय ने यह भी आदेश दिया, “हम यह भी उचित समझते हैं कि निदेशक, न्यायिक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (जेटीआरआई) सभी विशेष न्यायालयों में कार्यरत न्यायिक अधिकारियों को एनआईए सहित संबंधित अधिनियमों के विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करेगा।”

न्यायालय ने आगे कहा, “यह न्यायालय इस तथ्य पर भी ध्यान देगा कि अधिनियम की धारा 15 के अनुसार, राज्य सरकार अनुसूचित अपराधों के मामलों में विशेष न्यायालयों द्वारा सुनवाई के लिए लोक अभियोजकों की नियुक्ति करने के लिए बाध्य है। हमें सूचित किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा विशेष न्यायालयों के समक्ष मामलों का संचालन करने के लिए लोक अभियोजकों की नियुक्ति करने के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है, जिस पर राज्य सरकार द्वारा कानून के अनुसार शीघ्र जांच सुनिश्चित करने के अलावा जल्द से जल्द विचार किया जाना चाहिए।”

वाद शीर्षक – लखन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य